वादों का निपटारा कर समय से समर्पित करें अंतिम आरोप पत्र

किशोर न्याय परिषद के कार्यालय में प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी संगीता कुमारी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Jan 2020 07:57 PM (IST) Updated:Wed, 29 Jan 2020 07:57 PM (IST)
वादों का निपटारा कर समय से समर्पित करें अंतिम आरोप पत्र
वादों का निपटारा कर समय से समर्पित करें अंतिम आरोप पत्र

किशोर न्याय परिषद के कार्यालय में प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी संगीता कुमारी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। मंगलवार को हुई बैठक में उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि समय पर कांडों को निष्पादित करते हुए अंतिम आरोप पत्र समर्पित करें। प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी ने किशोर न्याय अधिनियम से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बिदुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम की चर्चा करते हुए कहा कि नाबालिगों के लिए कैदी शब्द का उपयोग नहीं करना है, बल्कि उनके लिए विधि विरुद्ध किशोर का प्रयोग करें। छोटे-मोटे मामलों में नाबालिगों को हाजत में बंद नहीं करना है और उनके माता-पिता को सूचित करना है। बच्चों के लिए गिरफ्तारी शब्द का उपयोग नहीं करना है। उनकी पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। बच्चों की किशोर न्याय परिषद के समक्ष उपस्थापन के दौरान भी कई एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने लंबित वादों को ससमय निष्पादित करने का जोर देते हुए किशोर न्याय अधिनियम का पालन करने की बात कही। मौके पर एएसपी मुख्यालय महेंद्र कुमार बसंत्री, जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक संतोष कुमार झा समेत सभी थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित थे।

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