बोचहां बीडीओ रिश्वत मामला : बोचहां बीडीओ के वायस टेस्ट कराने की विशेष कोर्ट ने दी अनुमति

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अर्जी पर विशेष निगरानी न्यायालय ने दी स्वीकृति। मोबाइल पर मुखिया व बीडीओ के बीच बातचीत हुआ था वायरल। जेल में बंद आरोपित निजी चालक की जमानत अर्जी खारिज।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Fri, 19 Apr 2019 10:27 AM (IST) Updated:Fri, 19 Apr 2019 10:27 AM (IST)
बोचहां बीडीओ रिश्वत मामला : बोचहां बीडीओ के वायस टेस्ट कराने की विशेष कोर्ट ने दी अनुमति
बोचहां बीडीओ रिश्वत मामला : बोचहां बीडीओ के वायस टेस्ट कराने की विशेष कोर्ट ने दी अनुमति

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बोचहां बीडीओ नीलकमल के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है। विशेष न्यायालय निगरानी ने उसका वायस टेस्ट कराने की अनुमति अन्वेषण ब्यूरो को दे दी है। चालक के माध्यम से घूस लेने के कथित तौर पर एक मुखिया से उसकी मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। उसके वायस टेस्ट से यह साबित होगा कि ऑडियो में यह आवाज उसकी थी या नहीं। इसकी जांच कराने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

 इसमें दावा किया गया है कि दोनों के बीच घूस की डील को लेकर ही बातचीत हुई थी। जिसे सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बीडीओ के विरुद्ध केस दर्ज की थी। उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों से 50 हजार रुपये चालक के माध्यम से घूस लेने का आरोप है। यह आरोप तुर्की गांव की महिला रंगीला खातुन ने लगाई थी। आरोपित चालक के भाई ने उसे फर्जी होने का आरोप लगाया था। इसके विरुद्ध पिछले दिनों वह कोर्ट में हाजिर हुई थी।

जमानत अर्जी खारिज

बीडीओ के बदले घूस की राशि स्वीकार करने के दौरान पांच मार्च को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के हत्थे बोचहां प्रखंड कार्यालय का निजी चालक प्रदीप कुमार चढ़ गया था। उसके पास से घूस के 50 हजार रुपये बरामद हुए थे। छह मार्च से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उसकी जमानत अर्जी सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है।

अर्जी पर तीन मई को होगी सुनवाई

घूस मांगने के आरोपित बीडीओ नीलकमल की अग्रिम जमानत अर्जी पर तीन मई को सुनवाई होगी। इससे पहले विशेष कोर्ट ने अन्वेषण ब्यूरो को केस डायरी सौंपने का आदेश दिया था। आरोपित चालक के विरुद्ध कोर्ट में पेश केस डायरी को ही ब्यूरो ने बीडीओ के मामले में प्रभावी बताया है। इस केस डायरी में उसने बीडीओ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों का दावा किया है।

यह है वायरल वीडियो का अंश :

ऑडियो में मुखिया बीडीओ को कॉल करते हैं ........ जवाब मिलता है, हां मुखिया जी। उधर से मुखिया बोलते हैं, जी सर। उस पर बीडीओ ने कहा कि हम आ गए हैं वीसी रूम में। प्रदीप है न वहां पर ...। मुखिया कहते हैं कि प्रदीप जी तो हैं। फिर बीडीओ बोलते हैं सचिन को अंदर बुला लीजिएगा। सचिन को कर दीजिएगा। फिर मुखिया बोलते हैं, सचिन को ....। तो बीडीओ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीडीओ बोलते हैंं, प्रदीप को भेज दें। मुखिया कहते हैं - प्रदीप जी तो हैं। बीडीओ बोलते हैं तो प्रदीप से ही मिल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।

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