पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: विशेष कोर्ट में नहीं हुई गवाही, अगली सुनावाई 3 अक्‍टूबर को Muzaffarpur News

गवाही पूरी कराने को लेकर विशेष कोर्ट में उपस्थित हुए सिवान के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार। सुनवाई की अगली तारीख तीन अक्टूबर।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Fri, 27 Sep 2019 08:07 AM (IST) Updated:Fri, 27 Sep 2019 08:07 AM (IST)
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: विशेष कोर्ट में नहीं हुई गवाही, अगली सुनावाई 3 अक्‍टूबर को Muzaffarpur News
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: विशेष कोर्ट में नहीं हुई गवाही, अगली सुनावाई 3 अक्‍टूबर को Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ गुरुवार को विशेष कोर्ट में वस्तु प्रदर्श (जब्त पिस्टल व अन्य सामान) पेश नहीं कर सकी। इस मामले का सत्र-विचारण एमपी एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-6 राधेश्याम शुक्ला के कोर्ट में चल रहा है। सीबीआइ की ओर से गवाह पेश किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। 

कोर्ट में पेश करनी है वस्तु प्रदर्श

बुधवार को विशेष कोर्ट ने इस घटना से संबंधित वस्तु प्रदर्श (जब्त पिस्टल व अन्य सामान) पेश करने का आदेश दिया था। पिछली तारीख को सिवान के तत्कालीन नगर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार की गवाही अधूरी रही थी। इसलिए कोर्ट में उपस्थित तत्कालीन नगर थाना अध्यक्ष की गवाही नहीं हो सकी। विशेष कोर्ट ने वस्तु प्रदर्श पेश किए जाने पर ही उनकी गवाही पूरी कराने को आदेश दे रखा है।

ये है मामला 

13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था।  

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