शिक्षा ऋण के लिए अब नहीं लगाना होगा बैंक का चक्कर

जिले में शिक्षा ऋण के लिए अब अभ्यर्थियों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Mar 2018 05:12 PM (IST) Updated:Sat, 31 Mar 2018 05:12 PM (IST)
शिक्षा ऋण के लिए अब नहीं लगाना होगा बैंक का चक्कर
शिक्षा ऋण के लिए अब नहीं लगाना होगा बैंक का चक्कर

मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी जिले में शिक्षा ऋण के लिए अब अभ्यर्थियों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना होगा। शिक्षा ऋण में बैंकों के असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए सरकार ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह निगम आगामी 1 अप्रैल से कार्य करना शुरू कर देगा। निगम द्वारा आवेदन की स्वीकृति किए जाने के बाद जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर उपस्थित होने के लिए आवेदक को एसएमएस अथवा ई मेल से सूचना दी जाएगी। सूचना में आवेदक को उपस्थित होने की तिथि निर्धारित की जाएगी। निर्धारित तिथि को आवेदक कागजात के साथ उपस्थित होंगे। कागजी प्रक्रिया पूर्ण कराने के बाद जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा इसकी सूचना निगम के मुख्यालय को दी जाएगी। जहां से ऋण की राशि आवेदक द्वारा याचित शैक्षणिक संस्थान अथवा आवेदक के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। शिक्षा ऋण से कौन होंगे लाभान्वित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के वैसे विद्यार्थी जो बिहार राज्य एवं सीमावर्मी राज्यों से 12 वीं कक्षा उतीर्ण हो तथा उच्च शिक्षा के लिए ऋण के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी बिहार अथवा अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार से संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन लिया है अथवा नामांकन के लिए चयनित किया गया हो। आनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे इस योजना से लाभान्वित होने के लिए अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन दे सकते है। आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा। जिसके आधार पर केंद्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेकद को आधार कार्ड, मैट्रिक अथवा इंटर की अंतिम परीक्षाफल का अंक प्रमाण पत्र, बैंक का खाता एवं आइएपएससी कोड, संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी, फोटो आदि संलग्न करनी होगी। आवेदक की सुविधा के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर मे आइ हेल्प यू स्थापित होगा। जहां आवश्यकता के अनुसार आवेदक को सहयोग किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर शिक्षा ऋण की स्वीकृति इस योजना के तहत आवेदक को 15 दिनों के भीतर ऋण की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। आवेदन से संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गई कार्रवाई की सूचना आवेदक को एसएमएस, ई-मेल अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। आवेदक को दी गई ऋण की राशि पर सरल ब्याज 4 प्रतिशत देय होगी। शिक्षण शुल्क एवं संस्थान में जमा किए जाने वाले अन्य शुल्क आरटीजीएस अथवा एनइएफटी के माध्यम से संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास के बाहर रहने की स्थिति में आवेदक को वर्गीकृत शहरों के लिए तय मानक के अनुरूप निर्धारित राशि तथा पाठ्य पुस्तक एवं पठन लेखन सामग्री के लिए निर्धारित आवेदक के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। एक अप्रैल से प्रभावी होगी यह योजना संशोधित बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इससे पूर्व के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के वैसे आवेदन जो बैंक शाखाओं में ऋण स्वीकृति के लिए प्रेषित नहीं किए गए है, उनका निष्पादन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से होगा। इसके अलावा पूर्व के वैसे आवेदन जो बैंक शाखाओं में स्वीकृति के लिए लंबित अथवा स्वीकृति के बाद वितरण के लिए लंबित है वैसे आवेदकों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण प्राप्ति की सुविधा का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। 42 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया शिक्षा ऋण में बीए,बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, आलिम, शास्त्री, बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी, बीएससी एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट,, बीटेक, हॉस्पीटल, डिप्लोमा इन होटल मैंनेजमेंट, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बैचलर आफ फार्मेंसी, मेडिसीन, बैचलर आफ होमियोपैथिक, डेंटल सर्जरी, जेनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बैचलर आफ फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रेसन, मास कम्यूनिकेसन, बीएससी इन फैशन, पीबीपइएड, बीबीए, एमबीए, बीएफए, एलएलबी, पॉलीटेक्निक आदि शामिल है।

नोडल पदाधिकारी जियाउल होदा खां ने कहा कि संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब अभ्यर्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा ऋण की स्वीकृति दी जाएगी। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में 15 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को सहज एवं सरल शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जो आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा।

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