Journalist Rajdev Ranjan murder case: अगला गवाह पेश करने का आदेश, सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर
Journalist Rajdev Ranjan murder case बचाव पक्ष की ओर से गवाही बंद करने की अर्जी पर सुनवाई।चिकित्सीय जांच के बाद ही कोर्ट में पेश किए जाएंगे गवाह। अब तक 17 गवाहों की गवाही हो चुकी है। सीबीआइ को इससे आगे के गवाहों को पेश करना है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Journalist Rajdev Ranjan murder case: पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष कोर्ट (एमपी एमएलए) ने सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट में पेश करने से पहले गवाहों की चिकित्सीय जांच करानी होगी। बचाव पक्ष की ओर से गवाही बंद करने की अर्जी की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने यह आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बहस की। हालांकि सीबीआइ की ओर से कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं था। अब तक 17 गवाहों की गवाही हो चुकी है। सीबीआइ को इससे आगे के गवाहों को पेश करना है। कोरोना संकट के कारण गवाही की प्रक्रिया रुक गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर की है।
पूर्व सांसद व लड्डन मियां की नहीं हो सकी पेशी
तिहाड़ जेल में बंद आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की तकनीकी कारणों से वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी नहीं कराई जा सकी। मुजफ्फरपुर जेल में बंद पांच आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट के समक्ष पेशी कराई गई।
यह है मामला
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की पहले पुलिस व बाद में सीबीआइ ने जांच की। सीबीआइ ने अन्य आरोपितों के अलावा पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुशांत सिंह राजपूत मामले के आरोपितों को जवाब दाखिल करने का आदेश
मुजफ्फरपुर : फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की साजिश के आरोपितों को जवाब दाखिल करने का आदेश एडीजे-एक के कोर्ट ने दिया है। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली, सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चौपड़ा, एकता कपूर, भूषण कुमार, साजिद नाडियावाल व दिनेश विजयन को जवाब दाखिल करना है। इस कोर्ट मेें इस मामले की पुनरीक्षण वाद की सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 दिसंबर को अगली तारीख मुकर्रर की है।
सीजेएम ने खारिज कर दिया था परिवाद
इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मुकेश कुमार के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें आरोपितों पर सुशांत सिंह राजपूत को प्रताडि़त करने व खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। परिवाद की सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले को क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ सुधीर कुमार ओझा ने 14 अगस्त को जिला जज के कोर्ट में पुनरीक्षण वाद दाखिल किया। जिला जज ने पुनरक्षण वाद को सुनवाई के लिए एडीजे-एक के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।