अमिताभ, प्रीति जिंटा व माधुरी के खिलाफ एफआइआर का आदेश

नेस्ले इंडिया के चर्चित प्रोडक्ट मैगी के प्रचार व उत्पादन को लेकर सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीपी सिंह के न्यायालय में परिवाद दायर हुआ था। यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया था।

By pradeep Kumar TiwariEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2015 08:51 PM (IST) Updated:Tue, 02 Jun 2015 11:44 AM (IST)
अमिताभ, प्रीति जिंटा व माधुरी  के खिलाफ एफआइआर का आदेश

मुजफ्फरपुर। नेस्ले इंडिया के चर्चित प्रोडक्ट मैगी के प्रचार व उत्पादन को लेकर सीजेएम वीपी सिंह ने मंगलवार को काजी मोहम्मदपुर थाने में अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, नेस्ले के प्रबंधक मोहन गुप्ता, शबाव आलम व कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस के अनुसार पांचों आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 270, 272, 273,275, 276, और 420 के तहत दर्ज किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीपी सिंह के न्यायालय में सोमवार को परिवाद दायर हुआ था। यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया था। इसमें सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, नेस्ले के प्रबंधक मोहन गुप्ता, शबाव आलम व कंपनी के मालिक को आरोपी गया था। परिवादी ने कहा कि कई चैनलों व समाचार पत्रों के माध्यमों से कंपनी के प्रमुख उत्पाद मैगी का प्रचार देखा व सुना है। आरोपियों ने जानबूझ कर अपने प्रोडक्ट को बेचने एवं पैसा कमाने के उद्देश्य से गलत प्रचार-प्रसार कर परिवादी एवं अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की।

हाल के दिनों में मैगी की जांच के बाद यह बात सामने आई कि इसमें घातक रसायन मिलाया जाता है। 30 मई को लेनिन चौक के निकट मैगी खरीदी व उसे परिवार के अन्य लोगों के साथ खाया। इससे सभी की तबियत खराब हो गई। कंपनी ने आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए जानबूझ कर गलत प्रचार कर इसे एक बेहतर उत्पाद बताने की कोशिश की गई है।

chat bot
आपका साथी