मधुबनी के डीएम ने सेवा पुस्तिका का डिजिटाइजेशन 31 तक पूर्ण करने का दिया आदेश
कार्य की प्रगति को देखते हुए डीएम ने तत्काल दिसंबर के वेतन पर लगी रोक को हटाया। 31 जनवरी तक डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर अनुपालन रिपोर्ट समर्पित नहीं करने पर फिर लग सकता वेतन पर रोक। वेतन पर स्थगन आदेश केवल नियमित कर्मियों के वेतन बिल पर ही लागू होगा।
मधुबनी, जासं। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को सेवा पुस्तिका का डिजिटाइजेशन में प्रविष्टि कार्य का निष्पादन हरहाल में 31 जनवरी तक पूर्ण करने का सख्त आदेश दिया है। निर्धारित समय-सीमा के अंदर उक्त कार्य को हरहाल में पूर्ण कर निर्धारित फॉर्मेट में अनुपालन रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश भी डीएम ने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दिया है। डीएम ने आगाह किया है कि उक्त समय सीमा तक जिले के जो भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे तो उनका एवं उनके अधीनस्थ नियमित कर्मियों का जनवरी के उपरांत वेतन भुगतान पर प्रतिकूल निर्णय लिया जा सकता है। डीएम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वेतन पर स्थगन आदेश केवल नियमित कर्मियों के वेतन बिल पर ही लागू होगा।
इस बाबत जारी आदेश में डीएम ने कहा है कि विभिन्न कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा वार्ता के क्रम में बताया गया कि एचआरएमएस अंतर्गत डाटा कैप्चर फॉर्मेट में सेवा पुस्तिका का डिजिटाइजेशन में प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है। जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अनुरोध किया कि तत्काल दिसंबर के वेतन भुगतान पर लगी रोक हटा लिया जाए। हालांकि जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का एचआरएमएस अंतर्गत डाटा कैप्चर फॉर्मेट में सेवा पुस्तिका का डिजिटाइजेशन में प्रविष्टि के कार्यो का निष्पादन नहीं करने के कारण उनके एवं अधीनस्थ सभी नियमित कर्मियों का वेतन दिसंबर से उक्त कार्य निष्पादन होने तक स्थगित रखा गया है।
मगर अब एचआरएमएस अंतर्गत डाटा फॉर्मेट कैप्चर में सेवा पुस्तिका का डिजिटाइजेशन में प्रविष्टि कार्य में प्रगति दिख रही है। हालांकि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने सूचित किया है कि एचआरएमएस अंतर्गत सेवा पुस्तों के डिजिटाइजेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 निर्धारित है। जिस कारण कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता तथा कार्य की प्रगति को देखते हुए तत्काल दिसंबर के वेतन के भुगतान पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन उक्त कार्य 31 जनवरी तक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ नियमित कर्मियों के जनवरी के उपरांत वेतन भुगतान पर प्रतिकूल निर्णय लिया जा सकता है।