समस्तीपुर में दो हत्यारोपितों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलनी गांव में 22 जुलाई 2019 की रात गोली मारकर हुई कपिलदेव महतो की हत्या मामले में एडीजे प्रथम वेद प्रकाश ङ्क्षसह ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By Vinay PankajEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 08:33 PM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 08:33 PM (IST)
समस्तीपुर में दो हत्यारोपितों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा
कपिलदेव महतो हत्याकांड में दो आरोपितों को हुई आजीवन कारावास की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

समस्तीपुर, जागरण संवाददाता। डेढ़ वर्ष पूर्व बिथान थाना क्षेत्र के तेलनी गांव में गोली मारकर कपिलदेव महतो की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भी मुकर्रर की है।

राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास का आदेश :

बताते चलें कि न्यायालय ने कपिलदेव महतो हत्याकांड की लगातार सुनवाई करते हुए गांव के ही राजाराम महतो के पुत्र ऋषि कुमार महतो एवं कोहल महतो के पुत्र राजेश कुमार को हत्या, आम्र्स एक्ट एवं अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे ने दोनों को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास का आदेश पारित किया है। वहीं 27 आम्र्स एक्ट में चार चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है, जबकि धारा 448/34 में एक एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने तथा जुर्माना की राशि भी परिवार को मुहैया कराने का आदेश पारित किया है।

दोनों पक्ष की ओर से दलीलें पेश :

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम कुमार तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमृत आनंद ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। बताते चलें कि बिथान थाना कांड संख्या 67/2019 से संबंधित सत्रवाद सं 631/2019 की सुनवाई करते हुए एडीजे ने तेलनी निवासी राजाराम महतो का पुत्र ऋषि कुमार महतो एवं कोहल महतो का पुत्र राजेश कुमार को भादवि की धारा 302 /34 एवं 484 /34 तथा 27 आम्र्स एक्ट में दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम कुमार तथा बचाव पक्ष से अमृत आनंद ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

22 जुलाई 2019 को हुई थी हत्या :

बता दें कि 22 जुलाई 2019 की रात अपराधियों ने घर में सोए कपिल देव महतो को खींचकर सड़क पर लाकर मारपीट करते हुए गोली मार दी थी। जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी नुनवती देवी के बयान पर बिथान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें हत्या करने के बाद अपराधियों द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग का  भी आरोप लगाया गया था।

जानलेवा हमला में चार को 10-10 वर्ष कारावास की सजा :

समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिव्या वशिष्ठ ने गुरुवार को जानलेवा हमला से संबंधित मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने इस मामले में चार आरोपितों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकनूर निवासी कपिल राय, सुरेंद्र राय, कैलाश राय एवं भोली राय को भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही सभी आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक सूचक सहदेव राय ने मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 171/20 दर्ज कराया था। इसमें सहदेव राय, रामवृक्ष राय एवं जीवछ राय का हत्या करने की नीयत से जानलेवा हमला करते हुए गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था। इसमें पीडि़त पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से रविंद्र प्रसाद सिन्हा ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।

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