पत्नी की गला दवा कर हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सूत्र मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने मंगलवार को पत्नी क

By JagranEdited By: Publish:Tue, 16 Apr 2019 08:41 AM (IST) Updated:Tue, 16 Apr 2019 08:41 AM (IST)
पत्नी की गला दवा कर हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा
पत्नी की गला दवा कर हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सूत्र, मुंगेर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। वहीं, पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने 28 मई 2014 को तालाब से बोरा में बंद शव बरामद किया। इसके बाद धरहरा थाना में कांड संख्या 81/14 दर्ज किया गया।। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अरविद कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया।

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क्या था मामला

केस के सूचक चौकीदार कमल पासवान को 28 मई 2014 को मोहनपुर गांव में सूचना मिली थी कि मोहनपुर बहियार स्थित संजय सिंह के तालाव के पास बोरा में शव है। जिसका सर दिखाई पड़ रहा था। देखने में महिला लग रही थी। जिसकी सूचना धरहरा थानाध्यक्ष को दी गई। सूचना पर तत्काल थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और चौकीदार कमल पासवान का फर्द बयान दर्ज किया। साथ ही शव का पंचनामा तैयार किया गया। फर्द बयान के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। वहीं, मृतका के मायके में भी सूचना दी गई। मृतक की मां दुलारी देवी, भाई अजय कुमार, चाची शोभा देवी ने शव की पहचान सोनी देवी के रूप में की। परिजन ने बताया कि सोनी देवी की शादी एक वर्ष पूर्व हुई थी। मृतका की मां दुलारी देवी ने पुलिस को बताया कि घटना से दो माह पूर्व सोनी देवी के द्वारा फोन पर बताया गया कि पति व ससुर तंग व तबाह करते हैं। उसके बाद से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। बाद में पता चला कि मेरी बेटी सोनी देवी की हत्या पति अरविद व ससुर मदारी सिंह ने कर दिया है।

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