महिलाओं की सुरक्षा : अब भी है बड़ा सवाल?

By Edited By: Publish:Fri, 25 Jul 2014 08:19 PM (IST) Updated:Fri, 25 Jul 2014 08:19 PM (IST)
महिलाओं की सुरक्षा : अब भी है बड़ा सवाल?

शितांशु शेखर, मुंगेर, संवाद सहयोगी : विकसित देश की तुलना में भारत में महिला ज्यादा सुरक्षित हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिज्जू का राज्यसभा में किया गया यह दावा जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आती है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा अब भी एक बड़ा सवाल है? यदि सचमुच महिलाएं सुरक्षित होती तो यहां महिला थाने की उपयोगिता खत्म हो गई होती और न्यायालयों में दहेज उत्तीड़न, भरण-पोषण वाद, लैंगिक अपराधों से बालिकाओं के संरक्षण आदि के मामले वहां नजर नहीं आते। सच तो यह है कि ऐसे मामलों सेकोर्ट में मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए और भी नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं और महिला सुरक्षा के लिए आम जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

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मुंगेर में महिला असुरक्षा के कुछ मामले

घटना क्रम एक- 7 अप्रैल 2012 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय सीताकुंड में एक विक्षिप्त महिला का लाश पाया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा छानबीन के बाद मामला दुष्कर्म के बाद हत्या का पाया गया। पुलिस ने छानबीन करते हुए शीतलपुर गांव के रवि सिंह, मुकेश सिंह भास्कर एवं शिशु कुमार को नामजद करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 132/12 की सुनवाई एडीजे फस्ट के न्यायालय मे सत्रवाद संख्या 720 /12 में करते हुए एक अभियुक्त रवि कुमार सिंह को भादवि की धारा 376 व 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शेष अभियुक्तों की सुनवाई चल रही है।

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दूसरी घटना- हरपुर थाना क्षेत्र के सजुआ निवासी विनय यादव को नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 7 मार्च 13 को तदर्थ न्यायालय प्रथम ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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तीसरी घटना - 10 जनवरी 14 को एडीजे फस्ट राजकुमार श्रीवास्तव ने हारपुर थाना क्षेत्र के धौरी के छड़पन मंडल को नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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न्यायालय में चल रहे लैंगिक अपराध के मामले

व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम राजकुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में इन दिनों लैंगिक अपराधों से जुड़े कई मामलों की सुनवाई चल रही है। महिला थाना शेखपुरा के कांड संख्या 31/14 में रवि कुमार, चंदन कुमार, बीरा कुमार, 14/14 प्रवीण कुमार सिंह, 44 /13 निरंजन चौधरी, लक्खीसराय महिला थना कांड संख्या घोलू मंडल 110/13, सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 39/14 मनीष कुमार व कासिम बाजार थाने के एक मामले में सर्पेश कुमार पर लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012(पोक्सो) पर मामले चल रहे हैं।

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कहते हैं एपीपी

फोटो: 25 एमयूएन 26

कैप्सन- एपीपी विनोद

महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन को लेकर पुलिस को और सक्रिय होने की आवश्यकता है। वहीं जन जागरूकता भी महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

विनोद कुमार यादव

अपर लोक अभियोजक

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