एपीपी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर

सूबे के विधि विभाग द्वारा मधुबनी जिले से संबंधित नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) की सूची जारी कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Nov 2018 10:55 PM (IST) Updated:Wed, 21 Nov 2018 10:55 PM (IST)
एपीपी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर
एपीपी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर

मधुबनी। सूबे के विधि विभाग द्वारा मधुबनी जिले से संबंधित नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) की सूची जारी कर दिया गया है। विधि विभाग द्वारा एपीपी की सूची जारी करने के बाद इस सूची पर सवाल उठाने का दौर तो शुरू हो ही गया है। साथ ही इस सूची के खिलाफ मामला उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है। इस सूची का विरोध करने वाले का आरोप है कि एपीपी की नियुक्ति में सही तरीके से आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं इस मामले को लेकर अधिवक्ता महताब आलम ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका तक दायर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सूबे के विधि विभाग द्वारा नवनियुक्त एपीपी की जो सूची जारी की गई है, उसमें शामिल कुछ एपीपी योगदान भी नहीं दिए है, लेकिन इस सूची पर सवाल उठाने का दौर शुरू हो गया है। अधिवक्ता महताब आलम ने सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पूरी तरह अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में एपीपी नियुक्ति के खिलाफ रिट दायर कर दिया है। उन्होंने नवनियुक्त पीपीपी की जो सूची जारी की गई है, उसके विरुद्ध डीएम समेत विधि विभाग को पत्र भेजकर इस सूची पर आपत्ति भी दर्ज कर चुके हैं। इसकी पुष्टि अधिवक्ता महताब आलम ने की है। अधिवक्ता महताब आलम ने बताया कि विधि विभाग द्वारा नवनियुक्त एपीपी की जो सूची जारी की गई है, उसके अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि इस सूची में अल्पसंख्यक समुदाय के एक भी अतिपिछड़ा वर्ग के अधिवक्ता को शामिल नहीं किया गया है। जबकि इस कोटि के अधिवक्ता का नाम भी अनुशंसा के साथ एपीपी नियुक्ति हेतु विधि विभाग को भेजा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त मामले को लेकर जिला जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वरीय जिला उपाध्यक्ष मुस्तकीम राइन एवं भारतीय मित्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इनामुर रहमान अंसारी ने भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधि विभाग एवं जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई एवं सूची में सुधार के लिए पत्र भेजा है।

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