यूजीसी रेगुलेशन के तहत निर्गत किया जाएगा पीएचडी सर्टिफिकेट

मधेपुरा। बीएनएमयू के विद्यार्थियों को बिना किसी व्यावधान के यूजीसी रेगुलेशन-2009/ 2016 के तहत

By JagranEdited By: Publish:Tue, 11 Sep 2018 06:34 PM (IST) Updated:Tue, 11 Sep 2018 06:34 PM (IST)
यूजीसी रेगुलेशन के तहत निर्गत किया जाएगा पीएचडी सर्टिफिकेट
यूजीसी रेगुलेशन के तहत निर्गत किया जाएगा पीएचडी सर्टिफिकेट

मधेपुरा। बीएनएमयू के विद्यार्थियों को बिना किसी व्यावधान के यूजीसी रेगुलेशन-2009/ 2016 के तहत पीएचडी सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा। इसमें यह ख्याल रखा जाएगा कि विश्वविद्यालय के अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। विद्यार्थियों को उनके आवेदन देने के पांच से सात दिनों के अंदर सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा। कुलपति डॉ. अवध किशोर राय ने पीएचडी डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों की मांगों के आलोक में मंगलवार को इस आशय का निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को विधिवत पीएचडी सर्टिफिकेट निर्गत किए जाएं। राजभवन के निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित किए जाएं। विभागाध्यक्ष सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की जांच कर ही आवेदन को अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करें। कुलपति ने कहा है कि पीएचडी रेगुलेशन से संबंधित फाइल किसी भी अधिकारी के पास दो दिन से अधिक नहीं रूकनी चाहिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों से अतिथि व्याख्याता एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आया है। इसमें बीएनएमयू के विद्यार्थी बढ़चढ़ कर भाग लें और अवसर का लाभ उठाएं। जल्द ही बीएनएमयू में भी अतिथि व्याख्यायों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया चल रही है।

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