अपहरण के मामले में तीन साल की सजा

मधेपुरा : शादी की नियत से अपहरण करने के मामले में सहरसा स्थित सौर बाजार भेंगहा के विजय

By Edited By: Publish:Thu, 30 Jun 2016 06:34 PM (IST) Updated:Thu, 30 Jun 2016 06:34 PM (IST)
अपहरण के मामले में तीन साल की सजा

मधेपुरा : शादी की नियत से अपहरण करने के मामले में सहरसा स्थित सौर बाजार भेंगहा के विजय कुमार, विरेन्द्र यादव, बिन्दु यादव, मिथुन यादव तथा सरोज यादव को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आतुल कुमार पाठक की अदालत ने दोषी पाते हुए गुरुवार को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर प्रखंड अन्तर्गत बालम चमराही के छोटे लाल यादव ने अपने पुत्र के अपहरण का आरोप इन लोगों पर लगाया था। सूचक का आरोप है कि इन सभी अभियुक्तों ने मिलकर उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद सभी को भादवि की धारा 365 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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