केबल ऑपरेटर तय मानक से ले शुल्क

कैमूर। जिला स्तरीय केबल टीवी निगरानी समिति की बैठक बुधवार को जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिं

By Edited By: Publish:Thu, 15 Sep 2016 02:54 AM (IST) Updated:Thu, 15 Sep 2016 02:54 AM (IST)
केबल ऑपरेटर तय मानक से ले शुल्क

कैमूर। जिला स्तरीय केबल टीवी निगरानी समिति की बैठक बुधवार को जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि केबल टेलीविजन पर दूरदर्शन के आठ चैनलों डी.डी नेशनल, भारती डीडी, स्पोटर्स , लोक सभा, राज्य सभा टीवी आदि का प्रसारण अनिवार्य रूप से दिखाने जाने व प्रचार - प्रसार कराये जाने का निर्देश डीपीआरओ को दिया। डीएम ने कहा कि दूरदर्शन के चैनलों को अनिवार्य रूप से केबल आपरेटरों को प्रसारित करना है। डीएम श्री सिंह ने कहा कि केवल आपरेटरों को मानक तय के अनुसार उपभोक्तओं से शुल्क लेना है, और उन्हें पोस्ट आफिस से रजिस्ट्रेशन कराना है। तभी केबल टी.वी को चला सकते है। डीपीआरओ एम.के गुप्ता को डीएम ने निर्देश दिया कि वे जिले के केवल आपरेटरों से शपथ पत्र के साथ यह जानकारी प्राप्त करे कि वे केबल टीवी रजिस्ट्रेशन का कार्य कब तक पूरा करेंगे और उपभोक्तओं की कितनी संख्या है। केबल टीवी डिजिटलाईजेशन से उपभोक्ताओं से गुणवता पूर्ण प्रसारण देखने को मिलेगा। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार झा , डा. रमेश कुमार सिंह , डा. तारा सिंह, मदन सिंह , विनीता गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित थी ।

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