आवास प्राथमिकता सूची से बाहर किए गए 4670 अपात्र लाभुक

जासं, भभुआ: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैमूर जिले में विभिन्न वित्तीय वर्षों में 11 प्रखंड क्ष

By JagranEdited By: Publish:Tue, 04 Sep 2018 05:18 PM (IST) Updated:Tue, 04 Sep 2018 05:18 PM (IST)
आवास प्राथमिकता सूची से बाहर किए गए 4670 अपात्र लाभुक
आवास प्राथमिकता सूची से बाहर किए गए 4670 अपात्र लाभुक

जासं, भभुआ: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैमूर जिले में विभिन्न वित्तीय वर्षों में 11 प्रखंड क्षेत्रों के अंतर्गत 15 हजार लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है। मानकों पर खरा उतरने वाले लाभुकों को ही इस योजना का लाभ दिया जाना है। लेकिन प्रखंड स्तरीय गठित पदाधिकारियों की जांच के दौरान ऐसे अपात्र लाभुक सामने आए जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। वे भी फर्जीवाड़ा कर प्राथमिकता सूची में अपना नाम अंकित करा लिए हैं। जांच के क्रम में चैनपुर प्रखंड में सबसे अधिक 1478 अपात्र लाभुकों को चिह्नित किया गया है। विभागीय निर्देश के आलोक में अयोग्य लाभुकों का नाम हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अपात्र लोगों के स्थान पर पात्र लाभुकों का चयन कर उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ इस योजना का लाभ पात्र लाभुकों को मिल सके। इस संबंध में पूछे जाने पर उप विकास आयुक्त के पी गुप्ता ने बताया कि जिले में 4670 अपात्र लाभुकों को चिह्नित कर लिया गया है। उनके नाम प्राथमिकता सूची से हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी व लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इनको नहीं मिलेगा लाभ-

1. परिवार के पास पक्का मकान हो

2. परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो और एसईसीसी डाटा में कोई वैध उत्तराधिकारी न हो

3. परिवार स्थाई रूप से पलायित है

4. मोटर वाहन हो

5. कृषि उपकरण हो

6. 50000 रुपये या उसके ऊपर की क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड हो

7. सरकारी नौकरी में परिवार के सदस्य हो

8. परिवार के किसी भी सदस्य जिसकी प्रतिमाह दस हजार रुपये से अधिक आय हो

9. गैर पंजीकृत उद्यमी परिवार

10. इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार

11. व्यवसायिक टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार

12. परिवार में रेफ्रिजरेटर हो

13. स्वयं का लैंडलाइन फोन हो।

14. स्वयं की 2.5 एकड़ या अधिक ¨सचित भूमि तथा कम से कम एक ¨सचाई उपकरणों के साथ हो

15. स्वयं की पांच एकड़ या अधिक ¨सचित भूमि जहां एक मौसम में दो या अधिक फसल होती हो।

16. स्वयं की 7.5 एकड़ या अधिक ¨सचित भूमि तथा कम से कम एक ¨सचाई उपकरणों के साथ

प्रखंडवार अपात्र लाभुकों की सूची -

प्रखंड - अपात्र लाभुकों की संख्या -

अधौरा - 335

भभुआ - 879

भगवानपुर - 525

चैनपुर - 1478

चांद - 139

दुर्गावती- 126

कुदरा - 84

मोहनियां - 150

नुआंव - 520

रामगढ़ - 279

रामपुर - 155

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