15 जुलाई तक वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का लाभ ले सकेंगे व्यवसायी

राशि जमा करने वाले व्यवसायियों को मिलेगा सर्टिफिकेट जागरण संवाददाता भभुआ जिले के वाणिज्य कर विभाग में बीते मार्च माह की 22 तारीख तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लगभग 70 व्यवसायियों ने अपने बकाया कर के सेटलमेंट के लिए आवेदन दिया था। अब सरकार ने इस तिथि को ब

By JagranEdited By: Publish:Wed, 06 May 2020 03:22 PM (IST) Updated:Wed, 06 May 2020 03:22 PM (IST)
15 जुलाई तक वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का लाभ ले सकेंगे व्यवसायी
15 जुलाई तक वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का लाभ ले सकेंगे व्यवसायी

जिले के वाणिज्य कर विभाग में बीते मार्च माह की 22 तारीख तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लगभग 70 व्यवसायियों ने अपने बकाया कर के सेटलमेंट के लिए आवेदन दिया था। अब सरकार ने इस तिथि को बढ़ा कर 15 जुलाई तक कर दिया है। जिसका लाभ व्यवसायी उठा सकेंगे। इस संबंध में वाणिज्य कर उपायुक्त डी के मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन में ऑनलाइन या ई- पेमेंट के माध्यम से सेटलमेंट की राशि को भी जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राशि भुगतान होने के बाद विभाग में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में ई-पेमेंट से जुड़े कागजातों की फोटोकॉपी डाल देने पर राशि जमा करने के बाद व्यवसायियों को वन सेटेलमेंट स्कीम के तहत सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वन सेटलमेंट योजना का लाभ व्यवसायियों को अब घर बैठे भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि जिन व्यवसायियों ने अभी तक बकाया कर का सेटलमेंट नहीं कराया है उनके लिए यह अच्छा अवसर है। व्यवसायी विभाग की  वेबसाइट से फार्म को अपलोड कर टैक्स की अदायगी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में जितने भी व्यवसायियों ने सेटलमेंट फार्म भरा है और पैसा नहीं जमा किया है वह भी बकाया राशि जमा कर लें। अगर सेटलमेंट की राशि जमा नहीं की गई तो पूरा बकाया जमा करना होगा।

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