चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन चालकों को भी मिलेगा अनुग्रह अनुदान

जमुई। पंचायत आम निर्वाचन के दौरान सरकारी सेवकों व सुरक्षाकर्मियों की तरह ही चुनाव कार्य में लगे गैर सरकारी कर्मियों को भी अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी। यह फैसला पंचायती राज विभाग ने किया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 05:41 PM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 05:41 PM (IST)
चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन चालकों को भी मिलेगा अनुग्रह अनुदान
चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन चालकों को भी मिलेगा अनुग्रह अनुदान

जमुई। पंचायत आम निर्वाचन के दौरान सरकारी सेवकों व सुरक्षाकर्मियों की तरह ही चुनाव कार्य में लगे गैर सरकारी कर्मियों को भी अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी। यह फैसला पंचायती राज विभाग ने किया है।

इस फैसले के अंतर्गत चुनाव में प्रतिनियुक्त अभियंता, कर्मी, चौकीदार व ग्राम रक्षा दल के सदस्य के साथ-साथ अधिगृहित वाहनों के चालक भी आच्छादित रहेंगे। योजना के तहत उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिसात्मक कार्रवाई तथा कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 30 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वाभाविक मौत हो जाने के पश्चात सरकारी कर्मियों को 15 लाख की राशि दी जाएगी। हालांकि कोविड-19 से मौत मामले में जिलाधिकारी को अपनी अनुशंसा में स्पष्ट करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु निर्वाचन कर्तव्य पर रहने के दौरान ही संक्रमित होने से हुई है।

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पंचायत राज विभाग ने जारी किया आदेश

जिला पदाधिकारी को पंचायत राज विभाग द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि राज्य में पहली बार पंचायत आम निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य भर के लगभग पांच लाख सरकारी, गैर सरकारी एवं अन्य कर्मियों के सम्मिलित होने की संभावना है। वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखकर निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। स्थानीय चुनाव होने के कारण पंचायत आम चुनाव काफी संवेदनशील है। ऐसी स्थिति में वित्त विभाग के संकल्प को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कुछ आवश्यक संशोधन किया है। जिसके तहत अब मतदान प्रक्रिया के दौरान संक्रमित होने के बाद मौत हो जाने की स्थिति में अनुग्रह राशि के हकदार सरकारी कर्मी के साथ साथ अन्य तैनात लोग भी होंगे। जिसमें वाहन चालकों की संख्या अधिक होगी। अब तक अनुग्रह राशि के हकदार सरकारी कर्मी ही होते थे और सरकारी मैनुअल में भी उनके लिए ही प्रावधान किया गया था। सरकार के इस निर्देश पर वाहन मालिक संघ ने प्रसन्नता जाहिर की है।

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