दो माह के भीतर लंबित मामलों का करें निपटारा : एडीजी

जमुई। एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए एडीजी सीआइडी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Nov 2018 07:24 PM (IST) Updated:Thu, 15 Nov 2018 07:24 PM (IST)
दो माह के भीतर लंबित मामलों का करें निपटारा : एडीजी
दो माह के भीतर लंबित मामलों का करें निपटारा : एडीजी

जमुई। एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए एडीजी सीआइडी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। वीडियो कांफ्रें¨सग के माध्यम से गुरुवार को समीक्षा के दौरान एडीजी सीआइडी विनय कुमार के साथ कमजोर वर्ग के आइजी पीके श्रीवास्तव भी मौजूद थे। एसपी जे रडडी को निर्देशित करते हुए एडीजी ने कहा कि दो माह के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, पास्को एक्ट तथा जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के मामले में मुआवजा राशि भी दो महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान एडीजे ने चाइल्ड वेलफेयर मेंटेनेंस की जिम्मेवारी से लेकर आरोपित को रिमांड होम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी के लिए थाने के दूसरे नम्बर के अधिकारी को अधिकृत किए जाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि 19 नवम्बर को जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उन अधिकारियों को पटना में प्रशिक्षित किया जाएगा। गौरतलब हो कि एससी-एसटी एक्ट, पास्को एक्ट तथा जुबेनाइल जस्टिस एक्ट की मॉनेट¨रग जिले में डीएसपी मुख्यालय के जिम्मे दी गई है। वीडियो कांफ्रें¨सग के दौरान डीएसपी मुख्यालय लालबाबू यादव के अलावा एससी-एसटी थानाध्यक्ष राज कुमार व महिला थानाध्यक्ष मौजूद थे।

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एसपी ने किया थाने का निरीक्षण

एसपी जे रडडी ने गुरुवार को सिकन्दरा एवं चंद्रदीप थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चंद्रदीप थाना में ओडी पर तैनात अधिकारी को थाने के भीतर बैठे पाए जाने पर उन्हें फटकार लगाई गई। इस दौरान एसपी ने थाना पहुंचे फरियादियों से भी बात की। बातचीत के क्रम में उन्होंने लोगों से पुलिसकर्मी के व्यवहार को जानने की कोशिश की।

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