औरंगाबाद से किसानों के लिए काम की खबर, छोटे और सीमांत क्रय केंद्रों पर बेचें धान

बैठक में केसीसी के नवीनीकरण कराने पर चर्चा की गई। अपने पंचायतों में किसानों के केसीसी नवीनीकरण पैक्स अध्यक्ष कराएंगे। इसके लिए वे किसानों को जागरूक करेंगे। धान क्रय में तेजी लाने को कहा गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने पर भी चर्चा की गई।

By Prashant KumarEdited By: Publish:Wed, 19 Jan 2022 08:31 PM (IST) Updated:Wed, 19 Jan 2022 08:31 PM (IST)
औरंगाबाद से किसानों के लिए काम की खबर, छोटे और सीमांत क्रय केंद्रों पर बेचें धान
धान क्रय के मुद्दे पर बैठक करते पैक्‍स अध्‍यक्ष। जागरण।

संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद)। भखरुआं स्थित कोआपरेटिव बैंक परिसर में बुधवार को पैक्स अध्यक्षों की बैठक की हुई। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार प्रभाकर ने अध्यक्षता की। उन्होंने पैक्स अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिया। बताया गया कि बैठक में केसीसी के नवीनीकरण कराने पर चर्चा की गई। अपने पंचायतों में किसानों के केसीसी नवीनीकरण पैक्स अध्यक्ष कराएंगे। इसके लिए वे किसानों को जागरूक करेंगे। धान क्रय में तेजी लाने को कहा गया। छोटे और सीमांत किसानों को क्रय केंद्रों में ही धान बेचने के लिए कहा गया। बैठक में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में ओटीएस योजना से संबंधित जानकारी देते हुये कहा गया कि कोआपरेटिव बैंक वैसे ऋण धारकों को छूट दे रही है, जिनका ऋण 31 मार्च 2021 तक एनपीए हो गया है। उनके लिए तीन श्रेणियों में छूट का प्रावधान किया गया है। बैठक में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सतीश कुमार वर्मा, व्यापार मंडल दाउदनगर के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह उर्फ चुन्नू यादव के अलावे अन्य पैक्स अध्यक्ष मौजूद रहे।

ब्‍याज राशि में 50 से 90 फीसदी तक छूट

कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर दीपक आनंद ने बैठक में पैक्स अध्यक्षों को बताया कि 31 मार्च 2015 तक वितरित कृषि एवं गैर कृषि ऋण (जो छह वर्षों से अधिक से एनपीए हो गया है) उसमें अद्यतन ब्याज में 90 प्रतिशत की छूट, एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 तक वितरित कृषि एवं गैर कृषि ऋण (जो चार से छह वर्षों से अधिक एनपीए हो गया है), उसमें 60 प्रतिशत की छूट तथा एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक वितरित कृषि एवं गैर कृषि ऋण (चार से छह वर्षों से अधिक से एनपीए हो गया है), उसके अद्यतन ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह योजना में वैसे ऋणधारकों पर लागू होगी, जो अपना लिखित प्रस्ताव देंगे। ऋण धारक ब्याज में छूट के उपरांत समस्त राशि मूल एवं सूद के साथ एकमुश्त समझौता लागू रहने तक भुगतान कर देंगे। एक जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक यह योजना चल रही है।

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