मैट्रिक प्रमाण पत्र की जन्म तिथि में हेर-फेर

मोतिहारी । मैट्रिक प्रमाण पत्र के जन्म तिथि में हेर-फेर करने का मामला उजागर हुआ है। मामला केसरिया का

By Edited By: Publish:Sat, 30 Apr 2016 12:44 AM (IST) Updated:Sat, 30 Apr 2016 12:44 AM (IST)
मैट्रिक प्रमाण पत्र की जन्म तिथि में हेर-फेर

मोतिहारी । मैट्रिक प्रमाण पत्र के जन्म तिथि में हेर-फेर करने का मामला उजागर हुआ है। मामला केसरिया का है। यहां प्रखंड क्षेत्र के नारायणपुर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक परमानंद यादव के मैट्रिक प्रमाण पत्र के जन्म तिथि में हेर-फेर व फर्जीवाड़ा कर फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित होने को लेकर डीपीओ स्थापना नारद दिवेदी ने पत्र जारी किया है। डीपीओ ने कहा कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि पहली जनवरी 1967 है लेकिन श्री यादव द्वारा नियोजन वर्ष 2003 में पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर नियोजन के लिए अपना जन्म तिथि पहली जनवरी 1971 दर्शाया गया है एवं इस आधार पर नियोजित हुए। नियोजन हेतु तैयार मेधा सूची में नाम के सामने जन्म तिथि पहली जनवरी 1971 अंकित है। वास्तविक जन्म तिथि पहली जनवरी 1967 की पुष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक प्लस टू विद्यालय सरोत्तर जिसके छात्र रहे है द्वारा की गई है। डीपीओ ने कहा कि पहली जनवरी 1971 के आधार पर नियोजन हुआ है। इसलिए नियोजन अवैध व अनुचित व अमान्य है। मामले को लेकर डीपीओ ने दस दिनों के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है अन्यथा की स्थिति में अग्रतर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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