लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 70 लाख तक कर सकते हैं खर्च

लोकसभा चुनाव 2019 में प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Feb 2019 11:23 PM (IST) Updated:Thu, 14 Feb 2019 11:23 PM (IST)
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 70 लाख तक कर सकते हैं खर्च
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 70 लाख तक कर सकते हैं खर्च

आरा। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। प्रत्याशियों को अब मतदाताओं को बताना पड़ेगा कि कितने अपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। यही नहीं मतदान से पूर्व लगातार तीन दिनों तक समाचार पत्रों में भी उन पर दर्ज मुकदमों का उन्हें लगातार प्रचार-प्रसार कराना पड़ेगा। ये बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी संजीव कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से कहीं। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर 17 फरवरी को बीएलओ विशेष कैंप दिवस का आयोजन करेंगे। पार्टी स्तर पर भी यह बताना पड़ेगा कि उनके प्रत्याशी के विरुद्ध कितने अपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी खर्चे प्रत्याशी के खर्चे में शामिल किया जाएगा। जिला अधिकारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। उन्होंने जिले में शक्ति से आचार संहिता का पालन करने का निर्देश एवं सुझाव सभी दलों के प्रत्याशियों को दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सीविजिल विकसित किया है। इस पर प्रत्याशियों द्वारा आचारसंहिता उल्लंघन के मामले फोटो सहित अपलोड किया जा सकता है ओर उस पर शीघ्र कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी दल अथवा प्रत्याशी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे कि विभिन्न जातियों एवं धर्मों के बीच मतभेद अथवा घृणा उत्पन्न हो। राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों तक ही सीमित रखना चाहिए। दलों एवं प्रत्याशियों के निजी जीवन की आलोचना नहीं की जानी है। वोट प्राप्त करने के लिए जातिगत भावना की अपील नहीं होगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग निर्वाचन मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। प्रत्याशियों को भ्रष्ट आचरण और अपराध से दूर रहना पड़ेगा। जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, भयभीत करना, मतदान केन्द्र के सौ मीटर के भीतर प्रवेश करना, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना एवं मतदान केन्द्रों तक और वहां से मतदाताओं को लाना और ले जाना शामिल है।

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