हत्यारे पति को दस साल कैद की सजा, 12 सितंबर 2016 को पत्नी की कर दी थी हत्या

बांका जिले के अमरपुर गंगापुर निवासी प्रकाश पंडित की बेटी मुन्नी की शादी 2014 में सजौर के तेतरिया निवासी सर्वेश पंडित से हुई थी। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताडित करते थे।

By Dilip ShuklaEdited By: Publish:Thu, 22 Nov 2018 08:30 PM (IST) Updated:Thu, 22 Nov 2018 08:30 PM (IST)
हत्यारे पति को दस साल कैद की सजा, 12 सितंबर 2016 को पत्नी की कर दी थी हत्या
हत्यारे पति को दस साल कैद की सजा, 12 सितंबर 2016 को पत्नी की कर दी थी हत्या

भागलपुर (जेएनएन)। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की अदालत ने मुन्नी कुमारी हत्याकांड में मुन्नी के पति को दस साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। गुरुवार को न्यायाधीश श्री पांडेय ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 498ए में तीन साल और पांच हजार रुपये जुर्माना और धारा 306 में दस साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले में दोनों सजाएं साथ चलने की बात न्यायाधीश ने कही है। सरकार की ओर से इस मामले में अपर लोक अभियोजक दीप कुमार ने बहस में भाग लिया।

बाइक नहीं देने पर गला घोंट कर मार डाली गई थी मुन्नी

बांका जिले के अमरपुर गंगापुर निवासी प्रकाश पंडित की बेटी मुन्नी कुमारी की शादी जून 2014 में सजौर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी सर्वेश पंडित से हुई थी। दहेज के लिए सर्वेश और उसके माता, पिता अक्सर मुन्नी को पिता से मोटरसाइकिल लाने का दवाब देते थे। मुन्नी के पिता उस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए मुन्नी अपने घर वालों पर इसके लिए दवाब नहीं देती थी।

इसके लिए मुन्नी के साथ मारपीट होने लगी। उसे पति समेत सास और ससुर मार डालने तक की धमकी देते थे। 12 सितंबर 2016 को मुन्नी को दहेज लोभी पति समेत सास और ससुर ने मिलकर गला घोंट मार डाला। शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए लटका दिया गया। इस मामले में आरोपित सास और ससुर का केस रिकार्ड अलग है। फिलहाल आरोपित पति पर ही सुनवाई हुई है।

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