नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले सलमान को 12 साल की कैद
पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को बच्ची से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 12 साल कारावास की सजा सुनाई।
भागलपुर। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मुहम्मद सलमान उर्फ राज को 12 साल की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने सलमान को धारा 376 में 12 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना और 4 पॉक्सो एक्ट में भी 12 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। फैसले के अनुसार दोनों सजाएं साथ चलेंगी और जुर्माना राशि 50 हजार रुपये जमा करानी होगी। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को काटना होगा। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया।
अभियुक्त सलमान ने 11 अप्रैल 2016 को घर से दुकान जा रही बच्ची को जबरन उठा कर एक अर्धनिर्मित मकान में ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। अभियुक्त हबीबपुर का रहने वाला है। वारदात को लेकर तब इलाके में काफी हंगामा हुआ था। पुलिस की भारी उपस्थिति बाद स्थिति सामान्य हुई थी।