मई में पूरा होगा फ्लाई ओवर का निर्माण

भागलपुर। स्थाई बाइपास में शामिल गोपालपुर-जीरोमाइल फ्लाई ओवर का निर्माण मई में पूरा हो जाएगा। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के अधिकारियों के अनुसार गोपालपुर से जीरोमाइल के बीच फ्लाई ओवर के गार्डर चढ़ाने का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही फ्लाई ओवर एवं इसके पहुंच पथ निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मई में फ्लाई ओवर का काम पूरा हो जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 24 Apr 2017 01:54 AM (IST) Updated:Mon, 24 Apr 2017 01:54 AM (IST)
मई में पूरा होगा फ्लाई ओवर का निर्माण
मई में पूरा होगा फ्लाई ओवर का निर्माण

भागलपुर। स्थाई बाइपास में शामिल गोपालपुर-जीरोमाइल फ्लाई ओवर का निर्माण मई में पूरा हो जाएगा।

जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के अधिकारियों के अनुसार गोपालपुर से जीरोमाइल के बीच फ्लाई ओवर के गार्डर चढ़ाने का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही फ्लाई ओवर एवं इसके पहुंच पथ निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मई में फ्लाई ओवर का काम पूरा हो जाएगा। भागलपुर-दुमका मार्ग पर 3.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से अबतक चेंज ऑफ स्कोप को स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि अंडर व्हीकल पास (यूवीपी) का फाउंडेशन तैयार हो चुका है। गार्डर चढ़ाकर इसके पहुंच पथ का काम शुरू किया जाता, लेकिन भूमि अधिग्रहण के अभाव में काम बाधित है। सात-आठ महीने बाद भी मंत्रालय से चेंज ऑफ स्कोप को मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिल सकी है। इसकी वजह से बाइपास का एलायमेंट प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में जून 2018 से पहले बाइपास निर्माण कार्य पूरा होने के कम आसार हैं।

इधर, एनएच-80 के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में मुख्य अभियंता को पत्र लिखा गया है। जिसमें कहा गया है कि भागलपुर-दुमका मार्ग पर सेंट टेरेसा स्कूल के पास गैती रोजी की 3.5 एकड़ जमीन है। गैती आरा रोजी की जमीन की कीमत कृषि भूमि के आधार पर तय किया गया था। लेकिन गैती आरा विकासशील भूमि के दर से जमीन की कीमत की मांग कर रही थी। डेढ़ महीने पूर्व गैती आरा को लीज पर जमीन मुहैया कराने संबंधी विभाग की ओर से सहमति पत्र भेजा गया था। इसके लिए उन्हें पंद्रह दिनों का समय दिया गया था। लेकिन डेढ़ महीने बीतने के बावजूद गैती आरा रोजी का विभाग को सहमति पत्र प्राप्त नहीं हो सका। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गैती आरा रोजी कृषि योग्य भूमि के रेट पर जमीन मुहैया कराना नहीं चाह रही है। इसलिए 3.5 एकड़ जमीन को नए सिरे से अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाए।

chat bot
आपका साथी