सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता की संपत्ति जब्त करने के आदेश

भागलपुर। षष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश निगरानी (संख्या-एक) राकेश माल

By Edited By: Publish:Sat, 01 Oct 2016 03:00 AM (IST) Updated:Sat, 01 Oct 2016 03:00 AM (IST)
सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता की संपत्ति जब्त करने के आदेश

भागलपुर। षष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश निगरानी (संख्या-एक) राकेश मालवीय की अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारकानाथ राय की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद सुनाया।

निगरानी के विशेष लोक अभियोजक जवाहर प्रसाद के अनुसार द्वारकानाथ राय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर से अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। विजिलेंस की टीम को अनुसंधान में द्वारकानाथ राय के पास आय से 22 लाख 20 हजार 361 रुपये की अधिक संपत्ति मिली थी। जिनमें दो लाख 33 हजार 215 रुपये घटा दिया गया। 19 लाख 86 हजार 446 रुपये की संपत्ति उनके आय से अधिक पाई गई थी। जिसका द्वारका राय के पास कोई हिसाब नहीं था। विजिलेंस टीम का कहना था कि गलत ढंग से संपत्ति अर्जित की गई थी।

भागलपुर में विशेष न्यायाधीश निगरानी (संख्या-एक) की अदालत में संपत्ति अधिग्रहण करने का केस हुआ। जिसके अंतर्गत आठ लाख 39 हजार 84 रुपये का चल एवं 13 लाख 81 हजार 277 रुपये की अचल संपत्ति पाई गई। द्वारकानाथ राय ने अपनी पत्‍‌नी ललिता देवी तथा पुत्र संजय कुमार व संजीव कुमार के नाम से संपत्ति खरीदी थी। न्यायालय द्वारा पति-पत्‍‌नी व दोनों पुत्रों को नोटिस जारी किया गया था कि आपकी संपत्ति को क्यों नहीं अधिग्रहण कर लिया जाए। नोटिस पर सभी आरोपी न्यायालय में हाजिर हुए थे और अपना पक्ष भी रखा था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय से उन्होंने कहा कि आरोपियों की ओर से जो आवेदन दिया गया है वह गलत है। उन्होंने बताया कि पीपुल्स को-आपरेटिव कॉलोनी कंकड़बाग, पटना निवासी द्वारकानाथ राय का निधन हो चुका है। न्यायालय ने संपत्ति जब्त की कार्रवाई संबंधी नोटिस भी पटना के जिला अधिकारी को निर्गत कर दिया है।

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