शमशेर हत्याकांड का अभियुक्त दोषी करार

भागलपुर । जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की अदालत ने शुक्रवार को मु. शमशेर अली हत्याका

By Edited By: Publish:Sun, 28 Aug 2016 03:01 AM (IST) Updated:Sun, 28 Aug 2016 03:01 AM (IST)
शमशेर हत्याकांड का अभियुक्त दोषी करार

भागलपुर । जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की अदालत ने शुक्रवार को मु. शमशेर अली हत्याकांड के अभियुक्त मु. बुल्लू उर्फ बुलवा को दोषी करार दिया है। मंगलवार (30 अगस्त) को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद दी। सरकार की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी के अनुसार नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइस बिग्घी चौक मैदनीनगर स्थित मुन्ना चाय दुकानदार के पास 01 जून 2013 को मु. बुल्लू उर्फ बुलवा ने मु. शमशेर को गोली मार दी थी। गोली मारकर भागने के क्रम में नाथनगर पुलिस ने बुलवा को हथियार के साथ दबोच लिया था। जख्मी शमशेर को चिंताजनक स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 04 जून 2013 को शमशेर की मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई फुजीर अंसारी के बयान पर नाथनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी।

chat bot
आपका साथी