Bihar News: अवैध संबंध का विरोध करने पर प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी थी हत्या, अब कोर्ट ने ठहराया दोषी
बिहार के भागलपुर में प्रेमी जट्टा के साथ मिलकर अपने पति नंदकिशोर मंडल की गला घोंटकर हत्या करने वाली मीना देवी को कोर्ट ने हत्या का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए छह मई 2024 की तारीख तय की है। बता दें कि दोषी मीना देवी ने साजिश के तहत प्रेमी जट्टा को बुलाकर उसके साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर के बबरगंज थानाक्षेत्र में प्रेमी जट्टा उर्फ कृष्णा कुमार के साथ मिलकर अपने पति नंदकिशोर मंडल की गला घोंटकर हत्या करने वाली मीना देवी को न्यायालय ने हत्या का दोषी ठहराया है।
एडीजे-14 विवेक कुमार ने बुधवार को नंदकिशोर हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए पत्नी मीना देवी को दाेषी ठहराते हुए सजा सुनाने के लिए छह मई 2024 की तिथि तय कर दी है।
केस के ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक संजय प्रसाद यादव ने पांच गवाहों की गवाही कराई थी, जिसने मीना को पति की हत्या में संलिप्तता संबंधी गवाही दी थी।
तीन साल पूर्व पति के रहते प्रेमी संग भाग गई थी मीना
हत्या के तीन साल पूर्व मीना सजौर थानाक्षेत्र निवासी कृष्णा कुमार उर्फ जट्टा के साथ पति के साथ रहते भाग गई थी। उसके बाद से वह पति से दूर जट्टा के साथ ही कहीं किराए का कमरा लेकर रहा करती थी।
इस बीच मीना ने पति नंदकिशोर मंडल द्वारा खरीदी गई दो कट्टा जमीन जो उसके नाम से थी, वह बिना पति को जानकारी दिए बेच दी थी।
ऐसे दिया था हत्या की वारदात को अंजाम
पति जट्टा के साथ उसके गलत रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिससे वह कुपित थी। हत्या को अंजाम देने के चार दिनों पूर्व वह प्रेमी जट्टा को छोड़ पति नंदकिशोर के पास आकर रहने लगी। इस दौरान उसने साजिश के तहत जट्टा को बुलाकर उसके साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी।
दामाद को खुद दी थी पति की हत्या की जानकारी
हत्या को अंजाम देने के बाद अपने दामाद शत्रुघ्न मंडल को खुद सूचना दी कि किसी ने पति की हत्या कर दी है। पहले तो दामाद सास की सूचना पर झांसे में आ गया, लेकिन सास-ससुर के खराब रिश्ते की जानकारी दामाद को थी।
दामाद के बयान पर बबरगंज थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपित मीना देवी बनाई गई थी। जट्टा को भी केस में आरोपित बनाया गया था, जिसका ट्रायल अलग हुआ था।
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