न्यायाधीश की जमीन पर दबंग मुखिया का उत्पात

छौड़ाही बेगूसराय। लिखा ना पढ़ी जो दबंग मुखिया कहे वही सही। छौड़ाही ओपी क्षेत्र के ऐजनी गांव में जिला न्यायाधीश की पुश्तैनी जमीन पर ऐजनी पंचायत के मुखिया जी ने इसी तर्ज पर फर्जी कागजात तैयार कर जमीन से बेदखल करने की साजिश रच डाली। स्थानीय पुलिस एवं अंचल कर्मियों की मिलीभगत से नकली कागजात के बल पर जमीन पर कब्जा करने के लिए फसल भी नष्ट करवा दिया। परंतु न्यायधीश की शिकायत पर एसपी बेगूसराय ने मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के बाद छौड़ाही पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 06 Dec 2019 06:37 PM (IST) Updated:Fri, 06 Dec 2019 06:37 PM (IST)
न्यायाधीश की जमीन पर दबंग मुखिया का उत्पात
न्यायाधीश की जमीन पर दबंग मुखिया का उत्पात

छौड़ाही, बेगूसराय। लिखा ना पढ़ी जो दबंग मुखिया कहे वही सही। छौड़ाही ओपी क्षेत्र के ऐजनी गांव में जिला न्यायाधीश की पुश्तैनी जमीन पर ऐजनी पंचायत के मुखिया जी ने इसी तर्ज पर फर्जी कागजात तैयार कर जमीन से बेदखल करने की साजिश रच डाली। स्थानीय पुलिस एवं अंचल कर्मियों की मिलीभगत से नकली कागजात के बल पर जमीन पर कब्जा करने के लिए फसल भी नष्ट करवा दिया। परंतु, न्यायधीश की शिकायत पर एसपी बेगूसराय ने मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के बाद छौड़ाही पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

इस संबंध में मधेपुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमण कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि उनकी जमीन छौड़ाही ओपी क्षेत्र के ऐजनी पंचायत में है। जिसका मौजा ऐजनी, थाना नंबर 52 है। खाता 354, खेसरा 598 एवं रकबा एक बीघा सात कट्टा दस धूर है। जमीन का पुकारू नाम लारो तले है। अनाधिकृत व्यक्तियों से फर्जी केवाला करवाकर इस जमीन पर ऐजनी मुखिया लक्ष्मी यादव उनके पुत्र, परिजन कमल यादव एवं उनके सहयोगी बार-बार फसल का नुकसान कर अवैध कब्जा बलपूर्वक करने का प्रयास करते हैं। दो दिन पहले भी फसल को नष्ट कर जमीन जोत कर कब्जा का प्रयास किया गया। जबकि न्यायालय के द्वारा जमीन पर निषेधाज्ञा लागू किया गया है। वहीं अपर समाहर्ता बेगूसराय द्वारा पत्रांक 722, दिनांक 26-06-18 द्वारा आदेश जारी कर उन लोगों को जमीन पर जाने से मना किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर उन लोगों के विरुद्ध 188 आइपीसी के तहत कार्रवाई का भी निर्देश है। दर्ज प्राथमिकी में न्यायाधीश ने कहा है कि उक्त जमीन का वैध कागजात उनके पास है।

बताते चलें चलें कि उक्त जमीन का स्वामित्व बेगूसराय शहर निवासी न्यायाधीश रमण कुमार उनके परिवार के दिलीप कुमार सिन्हा के नाम से है। 10 वर्ष पहले तक शांतिपूर्ण दखल कब्जा था। ठेका बटाई के नाम पर लोगों ने जमीन जोत कर उस पर अवैध कब्जा जमा लिया। अब फर्जी कागजात तैयार कर सारी जमीन पर कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। परंतु, पुलिस एवं अंचल प्रशासन की लापरवाही से न्यायाधीश खुद न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं।

इस संबंध में लक्ष्मी यादव का कहना है कि जमीन का सारा कागजात उनके पास है। उचित समय पर इसे सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा।

ओपी अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन पर एसपी साहब ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसके आलोक में नामजद प्राथमिकी संख्या 262/19 दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

chat bot
आपका साथी