रेलवे मार्केट बरौनी की सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर हटाने का आदेश

बेगूसराय। मंडल रेल प्रबंधक, सोनपुर ने सहायक मंडल अभियंता बरौनी, (पश्चिम) को रेलवे मार्केट बरौनी में

By JagranEdited By: Publish:Thu, 07 Mar 2019 08:04 PM (IST) Updated:Thu, 07 Mar 2019 08:04 PM (IST)
रेलवे मार्केट बरौनी की सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर हटाने का आदेश
रेलवे मार्केट बरौनी की सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर हटाने का आदेश

बेगूसराय। मंडल रेल प्रबंधक, सोनपुर ने सहायक मंडल अभियंता बरौनी, (पश्चिम) को रेलवे मार्केट बरौनी में सड़क में बनाए गए स्पीड ब्रेकर को हटवाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा नवनिर्मित पीसीसी सड़क में स्पीड ब्रेकर बनवाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आरटीआइ एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता ने मंडल रेल प्रबंधक, सोनपुर से सूचना का कानून अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी।

अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अपर मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर ने आवेदक आरटीआइ एक्टीविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता के द्वारा मांगी गई सूचना के आलोक में जानकारी दी कि बरौनी जंक्शन मुख्य टिकट घर के पश्चिम स्थित रेलवे मार्केट में बनाई गई नवनिर्मित पीसीसी सड़क में स्पीड ब्रेकर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही रेलवे प्रशासन द्वारा कोई स्पीड ब्रेकर बनवाया गया है। इस संबंध में उक्त अधिकारी ने सहायक मंडल अभियंता बरौनी, (पश्चिम) को रेलवे मार्केट में बने अवैध स्पीड ब्रेकर को हटाने का आदेश दिया है। आवेदक ने बताया कि उक्त मार्केट में 20 लाख 55 हजार 662 रुपये की लागत से यानी आठ हजार 73 रुपये प्रति मीटर की दर से 254 मीटर लंबी, 4.80 से छह मीटर चौड़ी पीसीसी सड़क निविदा के द्वारा बनवाया गया है ।जिसमें चार स्पीड ब्रेकर हैं। वहीं आवेदक के द्वारा निविदा के संबंध में भी सूचना की मांग की गई थी।जिसके नहीं मिलने पर द्वितीय अपील दाखिल किया गया, जो केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

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