रुपेश हत्या मामले में दो दोषी करार, सजा की सुनवाई 25 को

By Edited By: Publish:Mon, 21 Jul 2014 10:32 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jul 2014 10:32 PM (IST)
रुपेश हत्या मामले में दो दोषी करार, सजा की सुनवाई 25 को

विसं, बांका : सोमवार को तदर्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने एक हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाया है। सजा की सुनवाई 25 जुलाई को की जाएगा।

ज्ञात हो कि फरवरी 2002 को रमसरिया हटिया में तीनघरिया खेशर निवासी रूपेश कुमार सिंह को ईट पत्थर से बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान रुपेश की मौत हो गई थी। पुलिस अनुसंधान के दौरान सामने आया कि रूपेश कुमार सिंह अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। वहीं तीनमुंडा निवासी अशोक गंधर्व के साथ कहासुनी हुई। अशोक गंधर्व रमसरिया हाट चला गया। वहीं जाकर रूपेश एवं साथी अशोक गंधर्व पर अवैध हथियार से गोली चला दी। जिससे हाट में अफरा-तफरी मच गई थी। अभियुक्त तथा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक को ईट पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया। मृतक के पिता के फर्द बयान पर पांच अभियुक्त को मुदालय बनाया गया था। तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय बेलहर ओपी खेसर कोयासी निवासी नागेश्वर पंजियारा, तथा तनमुंडा निवासी भोला साह का वाद विचारण चल रहा था। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों को हत्या में दोषी पाया।

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