वेतन से प्रतिमाह करें टीडीएस की कटौती : आयकर आयुक्त

औरंगाबाद। आयकर विभाग के द्वारा मंगलवार को कर में कटौती (टीडीएस) की जानकारी को लेक

By JagranEdited By: Publish:Tue, 12 Feb 2019 06:57 PM (IST) Updated:Tue, 12 Feb 2019 06:57 PM (IST)
वेतन से प्रतिमाह करें टीडीएस की कटौती : आयकर आयुक्त
वेतन से प्रतिमाह करें टीडीएस की कटौती : आयकर आयुक्त

औरंगाबाद। आयकर विभाग के द्वारा मंगलवार को कर में कटौती (टीडीएस) की जानकारी को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। पटना परिक्षेत्र के संयुक्त आयकर आयुक्त टीडीएस सुप्रियो विश्वास ने उपस्थित अधिकारियों को टीडीएस के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया। कर की कटौती के प्रावधानों को बताया। आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों को सलाह कि वेतन से कर की कटौती प्रतिमाह करे। अगर टीडीएस की कटौती नहीं होती है तो एक फीसदी एवं काटकर जमा नहीं करते हैं तो डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से ब्याज लगेगा। समय से त्रैमासिक वितरणी दाखिल करने की सलाह दी। कहा कि जो अधिकारी समय से दाखिल नहीं करेंगे उन्हें प्रतिदिन दो सौ रुपये की दर से विलंब शुल्क लगेगा। हाउस रेंट के तहत मिलने वाली आयकर छूट की जानकारी दी। आयकर अधिकारी मानव अदक एवं विमला कुमारी ने आयकर अधिनियम 1961 के टीडीएस के विभिन्न प्रावधानों के समयबद्ध अनुपालन पर चर्चा की। बताया कि सही समय पर दाखिल करने से करदाताओं को लाभ होगा और वे टेंशन से बचेंगे। टीडीएस के संबंध में पूछे गए सवालों का सहज तरीके से जवाब दिया। विमला कुमारी ने कहा कि राशि समय से जमा नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा-276 बी के तहत तीन माह से सात वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। गलतियों से बचने की जरूरत है। आयकर अधिकारी मुकेश कुमार ने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को जानकारी दी एवं आने के लिए धन्यवाद दिया। आयकर के सुनील कुमार गुप्ता, उपेंद्र कुमार, दीपक कुमार श्रीवास्तव, ट्रेजरी अधिकारी रामप्रवेश यादव, ग्रामीण कार्य के कार्यपालक अभियंता उमेश ¨सह, एलईओ के कार्यपालक अभियंता अंशुमान कुमार, सेल टैक्स अधिकारी एसएन शर्मा उपस्थित रहे।

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