मदनपुर थानाध्यक्ष पर सीजेएम की गिरी गाज

मदनपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. दिनेश कुमार प्रधान की गा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Feb 2019 06:22 PM (IST) Updated:Fri, 22 Feb 2019 06:22 PM (IST)
मदनपुर थानाध्यक्ष पर सीजेएम की गिरी गाज
मदनपुर थानाध्यक्ष पर सीजेएम की गिरी गाज

मदनपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. दिनेश कुमार प्रधान की गाज गिरी है। सीजेएम ने थानाध्यक्ष के वेतन का 50 प्रतिशत राशि को अटैच करने का आदेश दिया है। सीजेएम ने थानाध्यक्ष के वेतन का 50 प्रतिशत अटैच करने से संबंधित आदेश की प्रतिलिपि डीएम राहुल रंजन महिवाल, एसपी डॉ. सत्यप्रकाश, कोषागार पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को भेजा है। थानाध्यक्ष पर दुर्घटना मामले में प्राथमिकी के साथ जब्ती सूची नहीं भेजने के मामले में कार्रवाई हुई है। अधिवक्ता अनिल कुमार चौबे के द्वारा न्यायालय को थानाध्यक्ष के द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने से संबंधित ध्यान आकृष्ट कराने के बाद कार्रवाई हुई। अधिवक्ता के अनुसार

अनुसार 15 फरवरी 2019 को न्यायालय ने थानाध्यक्ष को प्राथमिकी के साथ जब्ती सूची क्यों नहीं भेजी गई इस मामले में तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष के द्वारा तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। आदेश की अवहेलना करते हुए थानाध्यक्ष ने शुक्रवार को जब्ती सूची कोर्ट में समर्पित किया। थानाध्यक्ष के द्वारा समर्पित किए गए जब्ती सूची के साथ न्यायालय के द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब संलग्न नहीं किया गया। न्यायालय ने थानाध्यक्ष के इस कार्य को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना है और अगले आदेश तक 50 प्रतिशत वेतन अटैच करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता के अनुसार 13 फरवरी 2019 को मदनपुर जीटी रोड घोरहट मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में अर¨वद कुमार चौधरी समेत अन्य घायल हो गए थे। मामले में चौकीदार चंदन कुमार के बयान पर मदनपुर थाना कांड संख्या 28/19 दर्ज की गई थी।

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