मारपीट के चार आरोपी को एक साल का कारावास

अरवल। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र ¨सह की अदालत ने मारपीट के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक साल का कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 10 Jan 2019 12:58 AM (IST) Updated:Thu, 10 Jan 2019 12:58 AM (IST)
मारपीट के चार आरोपी को एक साल का कारावास
मारपीट के चार आरोपी को एक साल का कारावास

अरवल। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र ¨सह की अदालत ने मारपीट के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक साल का कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी नरेश प्रसाद ने बताया कि अरवल थाना कांड संख्या 95/03के तहत अलावलचक गांव निवासी ब्रिज बिहारी तिवारी ने गांव के ही राणा प्रताप ¨सह, नंद बिहारी ¨सह, महेश प्रसाद ¨सह, जनक कुमार ¨सह, बांके बिहारी ¨सह पर खतियानी जमीन जोतने का विरोध करने पर उन्हें एवं उनके भाई तथा भाभी को मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी के आलोक में सुनवाई पूरी करते हुए नंद बिहारी ¨सह, महेश प्रसाद ¨सह, राणा प्रताप ¨सह तथा जनक कुमार ¨सह को भादवि की धारा 147 एवं 323 में दोषी पाया। सजा की ¨बदू पर सुनवाई करते हुए धारा 147 के तहत एक साल तथा 323 के अंतर्गत छह माह की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। बांके बिहारी को सुनवाई के पूर्व मृत्यु गई थी।

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