किशोर से भीख मंगवाने के मामले में दस वर्ष की सजा

- सजा के साथ जुर्माना भी भरने का कोर्ट सुनाया फैसला - अपहृत नाबालिग मध्य प्रदेश का अररिया, विसं

By Edited By: Publish:Fri, 23 Jan 2015 07:58 PM (IST) Updated:Fri, 23 Jan 2015 07:58 PM (IST)
किशोर से भीख मंगवाने के मामले में दस वर्ष की सजा

- सजा के साथ जुर्माना भी भरने का कोर्ट सुनाया फैसला

- अपहृत नाबालिग मध्य प्रदेश का

अररिया, विसं: मध्य प्रदेश के एक नाबालिग किशोर को करीब पांच वर्ष पूर्व अपहरण कर भीख मांगने को मजबूर किया गया तथा इस क्रम में उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया जाता रहा। अररिया के त्वरित न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है, जिसमें रजोखर गांव निवासी पचास वर्षीय राजू भांट को दस वर्ष की सजा सहित जुर्माना भरने का आदेश दिया है तथा जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटने का आदेश सुनाया है।

यह घटना 08 मई 10 तथा उसके एक माह पूर्व की है। अररिया जिले के इसराइल के पुत्र पचास वर्षीय राजू भांट ने मध्य प्रदेश के कटनी जिला अंतर्गत राहपुर निवासी राजू उर्फ राजन का अपहरण कर लिया तथा उक्त नाबालिग किशोर को प्रताड़ित कर भीख मांगने को मजबूर किया गया। इसी के साथ आरोपी द्वारा किशोर के साथ आपराधिक घटना के तहत अप्राकृतिक यौनाचार किया जाता रहा।

इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब उसे भीख मांगने के लिए मारपीट किया जाने लगा तो 08 मई 10 को अपहृत किशोर मौका पाकर भाग निकला जो संयोगवश अररिया आरएस निवासी मदर टरेसा नारी उत्थान केंद्र, अररिया के घर के समीप पहुंच गया। अपहृत किशोर की हालात देख उक्त श्री गुप्ता ने टीम इंडिया प्रोजेक्ट के जिला समन्वयक साकेत श्रीवास्तव को सूचना दे दी। तत्पश्चात सूचना पर ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष सुव्रत सिंहा, कानूनी सलाहकार रीता घोष, राजीव कुमार सहित श्री वास्तव घटना स्थल पहुंच गये तथा अपहृत किशोर के कब्जे में लेकर अररिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

सरकार की ओर से पीपी महेश्वर शर्मा सहित कृपानंद मंडल (एडि. पी.पी.) ने भाग लिया। वही फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ध्रुव ना. यादव ने अपना फैसला सुनाते आरोपी राजू भांट को भादवि की धारा 363 ए तथा 377 में दस-दस वर्ष की सजा सहित पांच-पांच हजार जुर्माना भरने तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कैद वही किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के तहत तीन-तीन वर्ष तथा दो-दो हजार जुर्माना भरने का फैसला दिया तथा उक्त जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कैद काटने का भी फैसला सुनाया। साथ ही सभी सजा एक साथ चलने का भी आदेश पारित किया।

chat bot
आपका साथी