Paschimi Singhbhoom News: पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, मिली सात साल कारावास की सजा
पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना अंतर्गत इंदकाटा गांव के मोरांगटांड़ टोला का रहने वाला है। घटना 30 जुलाई 2020 की है। दिलीप बोदरा के खिलाफ मृतका पृथ्वी हांसदा के पिता डोले हासंदा के लिखित आवेदन के आधार पर चक्रधरपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
चाईबासा, जागरण संवाददाता। पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के अभियुक्त को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला के न्यायालय में 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है। अभियुक्त का नाम दिलीप बोदरा है। वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना अंतर्गत इंदकाटा गांव के मोरांगटांड़ टोला का रहने वाला है।
घटना 30 जुलाई 2020 की है। दिलीप बोदरा के खिलाफ मृतका पृथ्वी हांसदा के पिता डोले हासंदा के लिखित आवेदन के आधार पर चक्रधरपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी। चक्रधरपुर थाने की पुलिस ने अभियुक्त को उसी समय गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पत्नी की थी पीट-पीटकर हत्या
थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार पृथ्वी हांसदा को उसका पति दिली बोदरा आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करता था। 30 जुलाई 2020 को पृथ्वी हांसदा के पिता डोले हांसदा को सूचना मिली कि उनकी बेटी पृथ्वी की मृत्यु उनके दामाद दिलीप बोदरा द्वारा मारपीट करने के कारण हो गई है।
पक्ष-विपक्ष के वकीलों ने की बहस
इसके बाद डोले ने अपने दामाद के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक बृजेश कुमार ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।
सबूतों के आधार पर मिली सजा
इनके आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त दिलीप बोदरा को सात साल का कारावास व 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। पुलिस ने उसे जिला कारागार भेज दिया।