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चार लोगों पर बिजली चोरी का केस, आर्थिक दंड भी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निर्देश पर बुधवार को

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 07:41 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 07:41 PM (IST)
चार लोगों पर बिजली चोरी का केस, आर्थिक दंड भी
चार लोगों पर बिजली चोरी का केस, आर्थिक दंड भी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निर्देश पर बुधवार को शहर में छापेमारी अभियान चलाया गया। कनीय अभियंता शंकर संवैया के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में चार लोगों को चोरी की बिजली उपयोग करते हुए पकड़ा गया। जिसके बाद कनीय अभियंता के बयान पर चक्रधरपुर थाना में तीन लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके अलावा आर्थिक दंड भी लगाया गया। जानकारी के मुताबिक नया वार्ड संख्या पांच मेन रोड निवासी मोहम्मद अमजद खान पिता स्व. अकरम खान पर पूर्व से 56,732 रुपये का बकाया था। बिल नहीं जमा करने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था। लेकिन वह चालू एलटी लाइन में टोंका लगाकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे। उसपर बकाया के अलावा 36,240 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। इसी तरह मेन रोड निवासी मो. मोइनुद्दीन पिता मो. सेराजुद्दीन भी अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए गए। अभियुक्त के परिसर में दो लाइन कनेक्शन है। जिसमें मोइनुद्दीन के अलावा मो. अकबर खान के नाम पर है। मोइनुद्दीन पर पूर्व में 31,074 रुपये का बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था। लेकिन अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे। इन पर 36,870 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया। वहीं नया वार्ड के रहने वाले मो. अफजल अंसारी निवासी के नाम एक केवी का विद्युत कनेक्शन है। लेकिन अवैध रूप से मीटर के पूर्व टै¨पग कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। शमशुल अंसारी पर प्राथमिकी के अलावा 29,200 रुपये का दंड लगाया गया है। प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित उमेश चंद्र प्रधान पिता रामचंद्र प्रधान के नाम पर व्यावसायिक कनेक्शन है। लेकिन अभियुक्त द्वारा मीटर के पूर्व टै¨पग कर बिजली का उपयोग कर रहे थे। प्रधान पर पूर्व से 15,151 रुपये का बकाया था। अब इनपर 87,600 रुपये का दंड लगाया गया। बिजली विभाग के छापेमारी अभियान से शहर में हडकंप सा माहौल रहा।

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