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चाईबासा में बालू परिवहन के नाम पर अवैध वसूली: चिटीमिटी गांव में कट रही रसीद, बीडीओ बोले- होगी जांच

Published: Sun, 01 Nov 2026 06:57 PM (IST)

चाईबासा के चिटीमिटी गांव में बालू परिवहन के नाम पर ग्रामसभा द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां प्रत्येक ट्रैक्टर से 500 रुपये लिए जा रहे हैं।

ग्रामसभा के नाम पर बालू लेकर गुजरने वाले प्रत्येक ट्रैक्टर से 500-500 रुपये वसूले जा रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा रसीद भी काटी जा रही है।

 ग्रामसभा के नाम पर बालू लेकर गुजरने वाले प्रत्येक ट्रैक्टर से 500-500 रुपये वसूले जा रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा रसीद भी काटी जा रही है।

HighLights

  1. चाईबासा के चिटीमिटी गांव में अवैध बालू वसूली।

  2. ग्रामसभा द्वारा प्रत्येक ट्रैक्टर से 500 रुपये की वसूली।

  3. बीडीओ ने जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

संस, चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के तांतनगर प्रखंड के चिटीमिटी गांव में बालू परिवहन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। 

 
यहां ग्रामसभा के नाम पर बालू लेकर गुजरने वाले प्रत्येक ट्रैक्टर से 500-500 रुपये वसूले जा रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा रसीद भी काटी जा रही है।
 

रसीद पर दर्ज हैं पूरा विवरण और नाम 

चिटीमिटी गांव के सामने से प्रतिदिन गुजरने वाले सैकड़ों बालू लदे ट्रैक्टरों से जबरन वसूली किए जाने की बात सामने आई है।
 
इसके लिए काटी जा रही रसीद में वाहन मालिक और चालक का नाम, रसीद संख्या, बालू की मात्रा और वसूली गई राशि का स्पष्ट जिक्र होता है। 
 
खास बात यह है कि पैसा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में 'दुर्गा चरण बिरुली' का नाम अंकित है और रसीद पर चालान की वैधता 24 घंटे बताई गई है। 
 
ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किस सरकारी आदेश या अधिकार के तहत ग्रामसभा बालू परिवहन के नाम पर यह राशि वसूल रही है।
 

ज्ञापन को ही बना लिया वसूली का आधार 

सूत्रों के अनुसार, चिटीमिटी ग्रामसभा ने झारखंड पेसा नियमावली-2025 के अध्याय-12 के उपयोग एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का हवाला देते हुए तांतनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा था।
 
हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि केवल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने भर से क्या किसी ग्रामसभा को व्यावसायिक या परिवहन गतिविधियों के नाम पर प्रति ट्रैक्टर 500 रुपये वसूलने का कानूनी अधिकार मिल जाता है? 
 
उन्‍होंने कहा क‍ि सक्षम प्राधिकार से स्पष्ट आदेश या वैधानिक अनुमति के बिना की जा रही इस वसूली को पूरी तरह अवैध माना जा रहा है।
 

प्रशासन ने लिया संज्ञान, होगी सख्त कार्रवाई 

मामले तूल पकड़ने के बाद तांतनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) आशीष कुमार लकड़ा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। 
 
उन्होंने स्पष्ट किया कि चिटीमिटी ग्रामसभा द्वारा बालू ले जाने वाले ट्रैक्टरों से 500 रुपये वसूले जाने की उन्हें आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं थी।
 
बीडीओ ने बताया कि ग्रामसभा की ओर से कार्यालय में एक आवेदन या ज्ञापन जरूर दिया गया था, लेकिन उसके आधार पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का वसूली का आदेश जारी नहीं किया गया है। 
 
झारखंड सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार की ओर से ग्रामसभा को इस तरह की वसूली का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। 
 
बीडीओ ने चेतावनी दी है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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