चाईबासा में गाड़ी दिलाने के नाम पर ग्राहकों से लाखों की ठगी, शोरूम के मैनेजर और सेल्समैन पर केस दर्ज
चाईबासा में शंकराचार्य मोटर्स के दो कर्मचारियों पर ग्राहकों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। गाड़ी दिलाने ...और पढ़ें

ग्राहकों से लाखों की ठगी (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
शंकराचार्य मोटर्स के दो कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप।
ग्राहकों से गाड़ी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये वसूले।
आंतरिक जांच में अनियमितता सामने आने पर मामला दर्ज।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गितीलीपी चौक स्थित शंकराचार्य मोटर्स प्रा. लि. में ग्राहकों से कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी के दो कर्मचारियों पर गाड़ी दिलाने के नाम पर ग्राहकों से लाखों रुपये वसूलने और कंपनी के साथ हेराफेरी करने का आरोप है।
कंपनी के प्रतिनिधि महेश कुमार चौहान के आवेदन पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सेल्स मैनेजर और सेल्स पर्सन पर आरोप
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बांंकुरा जिले के जामियारा निवासी विदेश राय कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वहीं, सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर निवासी अभिषेक कुमार सिंह सेल्स पर्सन के रूप में काम करता था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर ग्राहकों को गाड़ी उपलब्ध कराने के नाम पर रुपये वसूले और कंपनी के साथ धोखाधड़ी की।
आंतरिक सत्यापन में हुआ खुलासा
प्राथमिकी के मुताबिक, 14 मार्च 2026 को कंपनी को कथित फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। इसके बाद दोनों कर्मचारियों की सहमति से आंतरिक सत्यापन कराया गया, जिसमें अनियमितता सामने आने की बात कही गई है। सत्यापन के बाद दोनों कर्मचारियों ने कंपनी से संपर्क करना बंद कर दिया और काम पर आना भी छोड़ दिया। उनके मोबाइल फोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
ग्राहक कर रहे रुपये वापसी की मांग
कंपनी का आरोप है कि जिन ग्राहकों से रुपये लिए गए, वे अब अपनी रकम वापस करने के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे हैं। इससे कंपनी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(4), 318(4) और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
