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पारा लीगल वालंटियर्स को दी गई कानून की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोरंजन कवि की अध्यक्षता में नव चयनित पारा लीगल वालंटियर्स को चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन विद्वान अधिवक्ता जी. रविशंकर ने प्रॉपर्टी कानून, वारिस, निबंधन, रेवेन्यू कानून आदि से संबंधित कानूनी जानकारी प्रदान की।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 07:09 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 07:09 PM (IST)
पारा लीगल वालंटियर्स को दी गई कानून की जानकारी
पारा लीगल वालंटियर्स को दी गई कानून की जानकारी

जागरण संवाददाता, चाईबासा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोरंजन कवि की अध्यक्षता में नव चयनित पारा लीगल वालंटियर्स को चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन विद्वान अधिवक्ता जी. रविशंकर ने प्रॉपर्टी कानून, वारिस, निबंधन, रेवेन्यू कानून आदि से संबंधित कानूनी जानकारी प्रदान की। भूतपूर्व लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद ने क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी, भारतीय दंड संहिता अधिनियम, जमानत, गिरफ्तारी एवं कैदियों से संबंधित विभिन्न अधिकार, जेल मैनुअल आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। मौके पर बाल कल्याण समिति की सदस्य ज्योत्सना तिर्की ने बच्चों से संबंधित विभिन्न कानून के बारे में प्रकाश डाला। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य विकास दोदराजाका ने बाल कल्याण समिति, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, आइसीडीएस, एसजेपीयू, चाइल्ड लाइन आदि से संबंधित कानून एवं नियमों से संबंधित जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर सचिव कृष्णकांत मिश्रा ने भी कई कानून से सभी को अवगत कराया। उन्होंने पारा लीगल वालंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पारा लीगल वालंटियर्स समाज के अंतिम वर्ग तक न्याय सुलभ कराने का एक माध्यम हैं, इस कारण आप लोग यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज के अंतिम छोर तक न्याय सुलभ कराने में सहायक बनें। इस अवसर पर प्राधिकार के सहायक अयूब होनहागा, संजीत गुप्ता, खगेंद्र महतो, जॉन, रामचंद्र देवगम, पीएलवी अरुण विश्वकर्मा, अलोकीता राम, संजय निषाद, मो. शमीम आदि उपस्थित रहे।

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