हथियार रखने के जुर्म में दो को 7-7 वर्ष कारावास
जासं सिमडेगा एडीजे-1 नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जलडेगा थाना कांड संख्या 20-11 व एसट
By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 10:07 PM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 10:07 PM (IST)
जासं, सिमडेगा : एडीजे-1 नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जलडेगा थाना कांड संख्या 20-11 व एसटी नंबर 51-16 के तहत प्रतिबंधित हथियार रखने के मामले में आरोपी बलदेव सिंह एवं दामोदर सिंह को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष एपीओ सुभाष प्रसाद ने 8 गवाहों की पेशी कराई गई। जब्त हथियार व कारतूस को भी अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को किरिनकेला से गिरफ्तार किया गया था। बलदेव सिंह लचरागढ़ गोपटोली का रहने वाला है, वहीं दामोदर सिंह किरिनकेला का रहने वाला है।उनके पास से देशी रायफल व कारतूस मिला था।
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