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लूटपाट के मामले में दो को मिली 5 वर्ष की सजा

सिमडेगा : सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की न्यायालय ने सोमवार को बंधक बनाकर लूट को अंजाम देने

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 11:41 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jan 2019 11:41 PM (IST)
लूटपाट के मामले में दो को मिली 5 वर्ष की सजा

सिमडेगा : सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की न्यायालय ने सोमवार को बंधक बनाकर लूट को अंजाम देने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना न देने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में बसिया निवासी रघुनंदन महतो व सोमरा महतो शामिल हैं। इस घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलेबिरा थाना कांड संख्या 42/17 के तहत 11 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे उक्त दोनों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कालोटोली निवासी साबिता देवी के घर मे धावा बोल कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान उस परिवार के पुनीत व भीम महतो को एक कमरे में अपराधियों ने रस्सी से बांधकर उस घर मे जमकर लूटपाट मचाई थी। इस क्रम में घर के अलमीरा में रखे जेवर, नगदी आदि सामग्री में रखे नगदी व जेवर आदि सामग्री की लूट कर ली गई थी। इसके बाद जब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की तो उक्त दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से लूट के मोबाईल, गहने आदि सामग्री बरामद की। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान 10 गवाहों से प्रस्तुति सरकारी वकील एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा की गई। वहीं टीआईपी परेड में भी सबिता देवी ने अभियुक्तों व बरामद सामग्री की पहचान की। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त दोनो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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