पीडीजे ने की दो की अग्रिम जमानत खारिज
सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 19-18 की सुनवाई करते हु
सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 19-18 की सुनवाई करते हुए दो आरोपी विकास गुप्ता व राजकुमार गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों आरोपित बानाबिरा सिमडेगा के रहने वाले हैं। अभियोजन की ओर से पीपी महेन्द्र ¨सह ने पक्ष रखा। जानकारी के मुताबिक जसपुर के विवेकानंद कॉलोनी निवासी सोनी गुप्ता ने मामला दर्ज कराया था कि उक्त दोनों आरोपियों ने उसके पिकअप महिन्द्रा वैन नंबर-सीजी 14 ए,2670 को 5 हजार रुपये मासिक किराया पर लिया था। दोनों आरोपियों ने 7 महीन तक किराया नहीं दिया। किराया मांगने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट व गाली-ग्लौज की। यहां तक की जान से मारने की भी धमकी दी। मारपीट के बाद 21 हजार रुपये भी छीन लिए। पार्टी वाले से भी मरवाने की धमकी दी। सबसे बड़ी बात यह कि आरोपियों ने अब तक वाहन भी नहीं लौटाया है। इधर कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद पीडीजे ने आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।