पीएलएफआइ के 3 उग्रवादियों को मिली 18-18 माह की सजा
संवाद सूत्र सिमडेगा सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की न्यायालय ने बुधवार को पीएलएफआइ उग्रवादी राम
संवाद सूत्र, सिमडेगा : सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की न्यायालय ने बुधवार को पीएलएफआइ उग्रवादी रामप्रसाद सिंह, जयचंद सिंह तथा तुरतन गुड़िया को दोषी पाते हुए 18 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा कुल 7 की गवाही, साक्ष्य, मोबाइल आदि प्रस्तुत किये गए, जिसके आधार पर उक्त सभी को दोषी करार दिया गया। बानो थाना कांड संख्या 57-18 के तहत दर्ज मामले के अनुसार 18 अगस्त 18 को तत्कालीन थाना प्रभारी जॉन मुर्मू पुलिस बल के साथ गश्ती पर थे। इसी क्रम में उन्हें सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी साहुबेड़ा के पास पीएलएफआइ के नाम पर रंगदारी के रूप में लेवी की मांग कर रहे है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घेराबंदी कर उक्त तीनों को पीएलएफआई पर्चा आदि के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा पूछताछ में उक्त सभी ने जागे उर्फ जागेश्वर सिंह व गुज्जू गोप के लिए कार्य करने की बात स्वीकार किया था।