बाल सुरक्षा एवं अधिकार की दी गई जानकारी
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला।
संसू,बानो(सिमडेगा): झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आनंद मणि त्रिपाठी द्वारा सिमडेगा, साहेबगंज च पाकुड़ के पारा लीगल वालेंटियर के प्रशिक्षण के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें बाल संरक्षण अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के विषय में यूनिसेफ रांची के राहुल कुमार द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बच्चों के 4 अधिकार प्रमुख हैं,जिसमें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार एवं सहभागिता का अधिकार शामिल हैं। बाल संरक्षण मुख्य रूप से उनके शोषण, दुर्व्यवहार व उपेक्षा से बचाना है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जिला प्रखंड एवं गांव स्तर पर बाल सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है, जो उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। बाल संरक्षण से संबंधित अधिनियमों को विस्तृत रूप से बताया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव आनंद मणि त्रिपाठी ने बाल संरक्षण से संबंधित बाल विवाह के विषय में जानकारी देते हुए बताए कि बाल विवाह एक बड़ा अपराध है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की जानकारी होने पर बीडीओ शादी से पहले जागरूक करते हुए शादी को रोकें, यदि शादी नही रुकती है तो बीडीओ बिना वारंट की जांच करते हुए कार्रवाई करेंगे और शादी में संलिप्त दोनों पक्षों के विरुद्ध साक्ष्य जमा कर एफआईआर दर्ज करेंगे। यहां तक कि शादी में पहुंचे सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पैरालीगल वॉलेंटियर कार्य क्षेत्र काफी बड़ा है। हर क्षेत्रों में ध्यान देते हुए नियमित रूप से कार्य करें।