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तीन उग्रवादियों को दस-दस साल के कारावास व जुर्माने की सजा

कोर्ट ने तीन उग्रवादियों को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 10 वर्ष कारावास व 12000 जुर्माना की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 01 Dec 2017 06:18 PM (IST)Updated: Fri, 01 Dec 2017 06:18 PM (IST)
तीन उग्रवादियों को दस-दस साल के कारावास व जुर्माने की सजा
तीन उग्रवादियों को दस-दस साल के कारावास व जुर्माने की सजा

सिमडेगा, जेएनएन। एडीजे कोर्ट ने आज पीएलएफआई के तीन उग्रवादियों को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 10 वर्ष कारावास व 12000 जुर्माना की सजा सुनाई है। उग्रवादियों में नारायण ठाकुर, नियरजन लुगुन, रामकेश्वर सिंह शामिल है। इन्हें पुलिस ने बानो थाना क्षेत्र से वर्ष 2013 में गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें पेश की

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कोर्ट ने गौवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी इबरार खान को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 5 वर्ष का कारावास व 4000 जुर्माना लगाया है। उक्त कांड में कोलेबिरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें पेश की।

अवैध हथियार के बल पर मोटरसाइकिल लूट के आरोपी रवि साहू को कोर्ट ने दो धाराओं के तहत अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2015 में गिरदा ओपी क्षेत्र में घटी थी। 

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