पीडीजे ने की 5 आरोपियों की जमानत खारिज
सिमडेगा पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने दुष्कर्म तथा घर में अवैध शराब रखने के कुल 4 मामला
सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने दुष्कर्म तथा घर में अवैध शराब रखने के कुल 4 मामलों में 5 लोगों की जमानत याचिका खारिज की दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक महेंद्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। विदित हो कि पहला मामला महिला थाना 18-19 का है, जिसमें लड़की के साथ दुष्कर्म, मारपीट करने के मामले में कुसुमटोली, कादोपानी बोलबा निवासी फुलेश्वर नायक की स्थायी जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। वहीं महिला थाना कांड संख्या 15-19 में शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने, गर्भपात कराने के मामले में आरोपी अमित एक्का देवड़ी कर्रा खूंटी निवासी की भी स्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं महिला थाना के एक अन्य मामले में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व लड़की से 4 लाख 356 रुपये की ठगी करने के आरोपी कुरडेग बरटोली निवासी प्रत्यालिबनस कुजूर समेत जलडेगा कांड संख्या 11-19 के तहत घर में अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी व लंगड़ाटोली बांसजोर निवासी एतवा कांशी व रामधनी कांशी की जमानत याचिका खारिज हो गई।