दूसरी महिला को रखने पर पति को 2 साल की कैद
सिमडेगा सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 14-16 के तहत पत्नी क
By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Apr 2019 09:53 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 06:48 AM (IST)
सिमडेगा : सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 14-16 के तहत पत्नी को प्रताड़ित करने तथा दूसरी महिला को अवैध तरीके से रखने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित पति मुद्रिका सिंह को 2 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें