अपहरण व दुष्कर्म के जुर्म में मिली 8 वर्ष की सजा
सिमडेगा:एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 7-18 व स्पेशल पोक्सो सं
सिमडेगा:एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 7-18 व स्पेशल पोक्सो संख्या 17-18 के तहत शादी की नियत से लड़की का अपहरण करने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी सहजूल शेख को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष का कठोर कैद एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सहजूल शेख ग्राम समस्तीपुर, थाना राजमहल, जिला साहेबगंज का रहने वाला है।इधर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य, गवाह एवं दलीलें दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहजूल शेख क्षेत्र में शौचालय बनाने का कार्य कर रहा था। लड़की के परिजन के मुताबिक इसी क्रम में सहजूल ने 5वीं पास पढ़ी 17 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर व उसे लेकर फरार हो गया।ये घटना 27 अप्रैल 2018 की है। बाद में परिजनों के द्वारा खोजबीन किए जाने के बाद सहजूल उस लड़की को लेकर 5 मई 2018 को गांव में आया। घर में जब लड़की से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे सहजूल ने बहलाकर ले गया था। इस दौरान उसने अपने गांव में रखकर कई बार दुष्कर्म किया। बाद में ग्रामीणों ने सहजूल को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इधर सुनवाई के दौरान अदालत ने सहजूल को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।