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पीएलएफआइ के दो उग्रवादियों की जमानत खारिज

जासं सिमडेगा जिले के बानो थाना कांड संख्या 17-20 मामले में 2 पीएलएफआइ उग्रवादियों की स्थायी ।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 09:40 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 09:40 PM (IST)
पीएलएफआइ के दो उग्रवादियों की जमानत खारिज

जासं, सिमडेगा : जिले के बानो थाना कांड संख्या 17-20 मामले में 2 पीएलएफआइ उग्रवादियों की स्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पीडीजे कुमार कमल ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। जिन उग्रवादियों की जमानत रद हुई, उनमें रंजीत गोप विगत 21 मार्च से जेल में बंद हैं, वहीं राजकिशोर सिंह 23 मार्च से जेल में बंद हैं। विदित हो कि उक्त मामला नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा छेड़े गए ऑपरेशन विजय-45 के तहत मार्च महीने में उक्त कार्रवाई की गई थी। इसमें कनारोंवा जामबेड़ा के समीप जंगल में पीएलएफआई व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। तब पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के कमांडर तिलकेश्वर गोप एवं सचित सिंह द्वारा जोर से चिल्लाते हुए दस्ता सदस्य क्रमश: पंडित, बच्चा, मूसा, बोस, जजमान, गदहा, सिनका,चूजा, प्रवीण,आशीष, हिदुआ, दीपक तोपनो आदि का नाम लेकर भागने को कहा था। तब दो उग्रवादी आशीष व हिदुआ पकड़े गए थे। तब पुलिस ने 12 उग्रवादियों समेत 4-5 अज्ञात उग्रवादियों के विरुद्ध भी मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इसी मामले में उक्त रंजीत गोप तथा

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राजकिशोर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।


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