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डायन-बिसाही में हत्या के आरोपित की जमानत खारिज

जासंसिमडेगा पीडीजे कुमार कमल ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 20-2020 के तहत डायन बि

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 10:34 PM (IST)Updated: Mon, 10 Aug 2020 10:34 PM (IST)
डायन-बिसाही में हत्या के आरोपित की जमानत खारिज

जासं,सिमडेगा: पीडीजे कुमार कमल ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 20-2020 के तहत डायन बिसाही के संदेह में ब्लेड से महिला की गला काटकर हत्या करने के आरोपित की स्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी। पीडीजे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से उक्त सुनवाई की। अभियोजन पक्ष से पीपी महेन्द्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। विदित हो कि घटना 24 मई 2020 की है।विदित हो कि सैम्सन टेटे नामक युवक ने डायन-बिसाही के संदेह में कतरिना कुल्लू नामक महिला की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी थी। पहले अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। बाद में अनुसंधान के क्रम में आरोपित सैम्सन को गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है। वह विगत 28 मई से जेल में बंद है।

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